27 फीसदी ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफः सुप्रीम कोर्ट ने यूथ फॉर इक्वलिटी की SLP खारिज की, सरकार की ओर से कोई नहीं हुआ हाजिर
कुमार इंदर, जबलपुर। बहुचर्चित ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में सुनवाई हुई। सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कोई नहीं हुआ हाजिर, लिहाजा यूथ फॉर इक्वलिटी की SLP खारिज हो गई। ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन ने पक्ष रखकर एसएलपी खारिज कराई।
बता दें कि इससे पहले हाइकोर्ट भी खारिज यूथ फॉर इक्वलिटी की याचिका कर चुका है। 28 जनवरी को हाईकोर्ट ने यूथ फॉर इक्वलिटी की दो याचिका खारिज की थी। यूथ फॉर इक्वलिटी की याचिका में ओबीसी के 27% आरक्षण भर्ती के सर्कुलर को चैलेंज किया गया था। यूथ फॉर इक्वलिटी की याचिका खारिज होने के बाद मध्यप्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ हो रहा था। हाईकोर्ट से ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ होता देख सुप्रीम कोर्ट में अड़ंगा लगाने कोशिश की गई थी। ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन सहित प्रभावित अभ्यर्थियों की ओर से केवियट दाखिल की गईं थी। जानकारी रामेश्वर सिंह ठाकुर, याचिकाकर्ताओं के वकील ने दी।
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