इस शहर में मांस-मछली और अंडे की बिक्री पर रोक, SDM ने जारी किया आदेश, सामने आई ये वजह…


तनवीर खान, मैहर. चैत्र नवरात्रि को मद्दे नजर रखते हुए मैहर जिले में मांस, मछली और अंडे की बिक्री पर रोक लगा दी गई है. 30 मार्च से 7 अप्रैल तक पूरी तरह से मांस, मछली और अंडे की बिक्री पर रोक रहेगी. इस संबंध में SDM विकास सिंह ने आदेश जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि नवरात्रि के दौरान धार्मिक पवित्रता बनाए रखने और श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करने के लिए यह प्रतिबंध लगाया गया है.

आदेश में कहा गया है कि मैं विकास कुमार सिंह, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट मैहर, बीएनएसएस 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 30 मार्च से 7 अप्रैल, 2025 की मध्यरात्रि तक पूरे मैहर नगर पालिका में मांस, मछली और अंडे की खरीद और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता हूं.

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चैत्र नवरात्रि मेला में आते हैं लाखों भक्त

आदेश में आगे कहा गया कि मैहर जिले में 30 मार्च से 7 अप्रैल तक चैत्र नवरात्रि मेला आयोजित किया जाएगा. मैहर को मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा एक धार्मिक नगरी घोषित किया गया है और मां शारदा का आशीर्वाद लेने के लिए देश भर से लाखों भक्त हर दिन मैहर आते हैं. इस साल चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से शुरू हो रहा है.

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आदेश का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई

यह आदेश नागरिकों अथवा दुकानदारों को व्यक्तिगत तामील कराया जाना संभव नहीं है. जिससे सार्वजनिक माध्यमों, इलेक्ट्रानिक मीडिया, समाचार पत्रों के माध्यम से यह आदेश सर्वसाधारण को अवगत कराया जा रहा है. इस आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दंड के भागी रहेंगे.

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