RAJGARH वाले निखिल गांधी पर हाई कोर्ट ने 5 लाख का जुर्माना ठोका, BHOPAL की जमीन का विवाद


GANDHI KRISHI KENDRA A-B ROAD PACHORE DISTRICT RAJGARH के मालिक NIKHIL GANDHI पर जबलपुर स्थित हाई कोर्ट ऑफ़ मध्य प्रदेश द्वारा ₹500000 का जुर्माना लगाया गया है। 

NIKHIL GANDHI ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी

साल 2011 में निखिल गांधी ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में कहा गया था कि भोपाल के बैरागढ़ में सड़क विकास निगम की 6232 वर्ग मीटर जमीन के लिए उसने 29 करोड़ की बोली लगाई थी लेकिन सबसे ज्यादा बोली लगाने के बाद भी 21 करोड़ की बोली लगाने वाले व्यक्ति को जमीन दी गई। इस याचिका के बाद हाईकोर्ट ने नीलामी की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।

भोपाल में 6232 स्क्वायर मीटर सरकारी जमीन की नीलामी का विवाद

हाईकोर्ट की रोक के खिलाफ सड़क विकास निगम ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में निखिल गांधी ने जमीन के लिए 41 करोड़ 41 लाख का प्रस्ताव पेश किया। तब सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सामान्य परिस्थिति में कानून के अनुसार आयोजित नीलामी में न्यायालय को हस्तेक्षप नहीं करना चाहिए। विशिष्ट परिस्थिति में विशिष्ट उपाय होना चाहिए। 

सुप्रीम कोर्ट ने निखिल गांधी की बोली मंजूर कर ली

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने केवल इस बात को ध्यान में रखा है कि सार्वजनिक प्राधिकरण की संपत्ति की नीलामी में सबसे अच्छा मूल्य प्राप्त किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता को उक्त राशि तीन महीने में हाईकोर्ट में जमा करने के आदेश जारी किए लेकिन याचिकाकर्ता निखिल गांधी ने निर्धारित समय में राशि जमा नहीं की। बल्कि याचिकाकर्ता ने इसकी जगह पर हाईकोर्ट में लंबित याचिका को वापस लेने का आग्रह किया। 

ठेकेदार निखिल गांधी पर हाईकोर्ट ने जुर्माना क्यों लगाया

इस याचिका को वापस लेने के आग्रह के बाद कोर्ट नाराज हो गया। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट का समय बर्बाद करने के कारण याचिकाकर्ता पर पांच लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। अब याचिकाकर्ता को पांच लाख का जुर्माना देना पड़ेगा। 

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