BNS 90 – अवैध गर्भपात के समय महिला की मृत्यु हो जाए तब कौन दोषी होगा, जानिए


बहुत से लोग आपनी स्त्री का गर्भपात करवाते हैं। अगर वे बिना महिला की मर्जी करवाता है तो उसके गर्भपात करवाने वाले पति या नाते-रिश्तेदारों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 89 के अंतर्गत अपराध होगा। ऐसे में किसी महिला की मृत्यु गर्भपात करते समय हो जाती हैं तब किसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जानिए :-

भारतीय न्याय संहिता,2023 की धारा 90 की परिभाषा

जो कोई व्यक्ति किसी गर्भवती महिला का गर्भपात करवाता है और गर्भपात होते समय महिला की मृत्यु हो जाती है, गर्भपात करवाने वाले व्यक्ति चाहे उसका पति हो या नाते-रिश्तेदार भारतीय न्याय संहिता की धारा 90 के अंतर्गत दोषी होगा।

Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 section 90 Punishment

इस धारा के अपराध संज्ञेय एवं अजमानतीय होते हैं अर्थात इस अपराध में डारेक्ट पुलिस एफआईआर लिख सकती है लेकिन ज़मानत के लिए कोर्ट में आवेदन करना होगा। इस अपराध की सुनवाई सेशन कोर्ट द्वारा की जा सकती है। दंड :- इस अपराध के लिए अधिकतम दस वर्ष की कारावास और जुर्माना से दण्डित किया जा सकता है, लेकिन अगर स्त्री की बिना मर्जी के गर्भपात किया जा रहा हो और उसकी मृत्यु हो जाती है तब आजीवन कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर – यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

विनम्र अनुरोध🙏कृपया हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। सबसे तेज अपडेट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें एवं हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वॉइन करें। इन सबकी डायरेक्ट लिंक नीचे स्क्रॉल करने पर मिल जाएंगी। मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण समाचार पढ़ने के लिए कृपया स्क्रॉल करके सबसे नीचे POPULAR Category में Legal पर क्लिक करें।





Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *