MP के इन टूरिस्ट प्लेस पर लगा बैन: इस वजह से झरने और जलाशयों में जाने पर प्रशासन ने लगाई रोक, कलेक्टर ने जारी किया आदेश


हेमंत शर्मा, इंदौर। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक झरने और डैम के नजारों का लुत्फ लेने के दौरान कई हादसे होने के बाद प्रशासन सख्त हो गया है। बारिश में पर्यटन स्थल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही महू तहसील के पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा के अभाव में जाने पर रोक लगा दी गई है। वहीं तिंछा फॉल, चोरल फॉल, चोरल डेम, सीतलामाता फॉल, कजलीगढ़, मेहंदी कुंड, जामन्या कुण्ड भी पर्यटक नहीं जा सकते हैं।

दरअसल इंदौर, महू तहसील में अस्थाई रूप से बने झरने और जलाशयों ने पर्यटन स्थलों का रूप ले लिया है। जहां अवकाश और अन्य दिनों में बड़ी संख्या में लोग आनंद लेने आते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में इन स्थलों पर सुरक्षा के अभाव में कई हादसे हुए हैं। जिनमें कई लोगों की मृत्यु भी हो गई है।

इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने इन घटनाओं के कारण प्रतिबंधित और एकांत क्षेत्रों में पर्यटकों का प्रवेश और सुरक्षा व्यवस्थाओं की कमी जन सामान्य की सुरक्षा और लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से महू तहसील की राजस्व सीमा के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं जिसमें

1. तिंछा फॉल, चोरल फॉल, चोरल डेम, सीतलामाता फॉल, कजलीगढ़, मेहंदी कुण्ड, जामन्या कुण्ड आदि पर्यटन स्थलों पर जोखिम भरे प्रतिबंधित क्षेत्रों और एकांत क्षेत्रों में जन सामान्य के प्रवेश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाता है।

2. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत या मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद को निर्देशित किया गया है कि वे अपने क्षेत्र में आने वाले पर्यटन स्थलों पर आवश्यक सूचना बोर्ड लगाएं और आवश्यकतानुसार सीमाएं निर्धारित करें।

3. संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी इस आदेश का पालन सुनिश्चित करेंगे। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि इस आदेश का त्वरित प्रभावशील होने के कारण जन सामान्य को पहले से सूचना देने का समय नहीं है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया गया है।इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अभियोजन किया जाएगा। यह प्रतिबंध विधि एवं व्यवस्था संबंधी ड्यूटी में संलग्न अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा।

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