रेप के आरोपी पूर्व तहसीलदार को बड़ी राहत: जिला कोर्ट ने शत्रुघ्न सिंह चौहान की जमानत की मंजूर, महिला ने लगाए थे गंभीर आरोप 


कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। ग्वालियर जिला कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी पूर्व तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान की जमानत मंजूर की है। तहसीलदार के वकील द्वारा कोर्ट में पेश की गई जमानत याचिका के दौरान जो सबूत और तथ्य पेश किए गए उसके आधार पर जमानत मंजूर की है। दरअसल ग्वालियर में तैनात रहे तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान के खिलाफ पीड़िता के द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला महिला थाने में दर्ज किया गया था। जिसके बाद से तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान फरार चल रहे थे। 

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लेकिन बीते दिनों उनके द्वारा कोर्ट में सरेंडर किया गया और जमानत का आवेदन पेश किया गया। कोर्ट में बताया गया कि आरोप लगाने वाली पीड़िता के द्वारा पूर्व मे साल 2020 तक अमित यादव नाम के व्यक्ति की पत्नी रही है। उसके जरिए जो बच्चा पैदा हुआ उसके डीएनए का आरोप लगाते हुए हाल ही में मामला दर्ज कराया गया। ऐसे में उसको देखते हुए जो दस्तावेज पेश किए गए, उसके आधार पर कोर्ट ने सभी तथ्यों और सबूत को आधार मानते हुए आरोपी तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान को जमानत मंजूर की है।

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