बच्ची से दुष्कर्म के मामले में HC ने फैसला पलटा, फांसी की जगह 25 साल की सुनाई सजा, ये है पूरा मामला


कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बच्ची से दुष्कर्म के एक मामले में फैसला पलट दिया। कोर्ट ने आरोपी को फांसी की जगह 25 साल के कैद की सजा सुनाई है। आरोपी ने 4 वर्षीय बच्ची से रेप की वारदात को अंजाम दिया था। रेप और हत्या के प्रयास में खंडवा कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी।

यह पूरी घटना अक्टूबर 2022 की हैं। जानकारी के मुताबिक, खंडवा में चार साल की बच्ची से रेप और हत्या के प्रयास का मामला सामने आया था। पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत की थी कि 30 और 31 अक्टूबर 2022 की दरम्यानी रात को उसकी बच्ची सोते समय लापता हो गई थी। खोजबीन करने पर बच्ची आम के बाग में बेहोश मिली थी। जिला अस्पताल में इलाज के बाद उसे इंदौर के बॉम्बे अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

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पुलिस ने राजकुमार उर्फ राजाराम को गिरफ्तार किया गया। उसे खंडवा की ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। इस सजा के खिलाफ आरोपी की ओर से हाईकोर्ट में अपील पेश की गई थी। जहां हाईकोर्ट ने फांसी की सजा को 25 साल की कैद में बदल दिया है। जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस देवनारायण मिश्रा की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि 4 साल की मासूम से दुष्कृत्य और उसका गला घोंटकर सुनसान जगह पर फेंकना एक क्रूर कृत्य है, लेकिन युवक की पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए फांसी की सजा उचित नहीं है।

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हाईकोर्ट ने पाया कि आरोपी 20 साल का आदिवासी निरक्षर युवक है। परिजनों ने उसे शिक्षा नहीं दी और न ही उसकी ठीक से देखरेख की। वह कम उम्र में ही एक ढाबे में काम करने लगा। ढाबे में भी उसे अच्छा माहौल नहीं मिला, जिससे उसकी ठीक से देखभाल हो सके। इस तरह हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले में संशोधन करने का आदेश पारित किया है।

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