रेप, ब्लैकमेल और धर्म परिवर्तन: आरोपी कव्वाल नौशाद अली कटघरे में, पत्नी बोली– ‘ऐसे इंसान को जीने का हक नहीं’ 


हेमंत शर्मा, इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर के सदर बाजार थाना क्षेत्र में दर्ज हुए गंभीर आपराधिक मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। रेप, ब्लैकमेल और जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपों से घिरे कव्वाल नौशाद अली के खिलाफ अब न सिर्फ पीड़िता, बल्कि उसकी पत्नी और सास भी खुलकर सामने आ गई हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में नौशाद की पत्नी ने कड़े शब्दों में कहा– “ऐसे आदमी को जीने का हक नहीं है, जिसने औरत की इज़्ज़त को इस तरह रौंदा।” वहीं उसकी सास ने भी नाराज़गी जताते हुए कहा– “ऊपरवाले के घर देर है, अंधेर नहीं।”

12 साल पुरानी दोस्ती, झूठा नाम और धोखे का सिलसिला

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 2013 में बस यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात आरोपी से हुई थी, जिसने खुद को “अमन” नाम से म्यूजिक फील्ड का बताया। धीरे-धीरे नजदीकियां बढ़ीं और 2018 में जब महिला अकेली रहने लगी, तब आरोपी ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए।

असली पहचान सामने आते ही खुली सच्चाई

महिला को कुछ समय बाद आरोपी का आधार कार्ड मिला, जिससे उसका असली नाम नौशाद अली खान और पता मुंबई का होना सामने आया। जब महिला ने सवाल किए तो आरोपी ने मारपीट की, जातिसूचक गालियां दीं और धमकाया कि अगर शादी करनी है तो इस्लाम अपनाना पड़ेगा। महिला के मुताबिक, नौशाद ने उसके निजी फोटो वायरल करने की धमकी देकर 4-5 लाख रुपये भी वसूले।

31 मई को फिर से किया दुष्कर्म, FIR दर्ज

पीड़िता का आरोप है कि 31 मई को आरोपी सरवटे बस स्टैंड पर मिला और उसके फ्लैट तक पहुंचकर जबरन घुसा और दुष्कर्म किया। इसके बाद महिला ने हिम्मत कर FIR दर्ज करवाई।

बजरंग दल और गुजराती समाज ने थाने पर घेरा

मामला सामने आते ही बजरंग दल और गुजराती समाज के लोगों ने थाने का घेराव कर सख्त कार्रवाई की मांग की। बताया जा रहा है कि नौशाद अली पहले से शादीशुदा है और उसके चार बच्चे हैं। उसकी पत्नी पहले ही दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करा चुकी है।

दर्ज हुईं गंभीर धाराएं, पुलिस जांच में जुटी

सदर बाजार थाने में नौशाद अली खान पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराएं 69, 308(2), 296, 115(2), 351(3) और मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3/5 के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है।

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