भोपाल में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में बड़ा एक्शन, स्कूल की मान्यता रद्द, कलेक्टर ने की कार्रवाई  


शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने रेडक्लिफ स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने गुरुवार (17 अप्रैल) को इसके आदेश जारी किए है। उनकी इस कार्रवाई के बाद रेडक्लिफ स्कूल का संचालन 2025-26 में नहीं हो पाएगा। 

READ MORE: निजी स्कूल में नाबालिग से रेप का मामला: नहीं होगा 2025-26 में बच्चों का एडमिशन, जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया आदेश

भोपाल के कमला नगर थाना क्षेत्र में संचालित होने वाले रेडक्लिफ स्कूल के टीचर कासिम रेहान पर बच्ची के साथ रेप करने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था। इस वारदात के बाद जिला प्रशासन ने मामले की जांच का आदेश दिया था। जांच के बाद डीएम कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने रेडक्लिफ स्कूल की मान्यता करने का फैसला किया। 

सरकारी या किसी दूसरे निजी स्कूल में ले स्टूडेंट्स ले सकते हैं दाखिला

रेडक्लिफ स्कूल के खिलाफ हुई इस कार्रवाई का असर, वहां अध्यनरत बच्चों के भविष्य पर नहीं पड़ेगा। कलेक्टर ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि आरटीई के तहत इस स्कूल में एडमिशन लेने वाले छात्र/छात्राएं शासकीय स्कूलों में प्रवेश ले सकेंगे। जबकि, अन्य छात्र/छात्राएं शासकीय अथवा स्वयं के व्यय पर अन्य प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई करा सकेंगे। 

Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *