निजी स्कूल में नाबालिग से रेप का मामला: नहीं होगा 2025-26 में बच्चों का एडमिशन, जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया आदेश


शब्बीर अहमद, भोपाल. निजी स्कूल में नाबालिग से रेप का मामले में बड़ा फैसला लिया गया है. साल 2025-26 में बच्चों का स्कूल में एडमिशन नहीं होगा. इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश भी जारी किया है.

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बता दें कि कलेक्टर और SIT की रिपोर्ट के बाद ही जिला शिक्षा अधिकारी आदेश जारी किया है. जबकि प्रशासन ने स्कूल को पूरी तरह से बंद कर दिया है. जिला शिक्षा अधिकारी ने अभिभावकों को सलाह दी है कि वे अपने बच्चों को तत्काल प्रभाव से दूसरे स्कूल में दाखिला कराएं. गौरतलब है कि पिछले साल सितंबर में निजी स्कूल के शिक्षक पर 5 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा था. इस मामले की जांच के बाद अब जिला शिक्षा अधिकारी ठोस कदम उठाए हैं.

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