BHOPAL कलेक्टर के खिलाफ फिर से हाई कोर्ट का हाजिरी नोटिस, कौशलेंद्र विक्रम सिंह IAS


हाई कोर्ट ऑफ़ मध्य प्रदेश द्वारा भोपाल कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह के खिलाफ एक बार फिर हाजिरी नोटिस जारी कर दिया गया है। जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने भोपाल कलेक्टर को जानकारी पेश करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रेल को होगी। 

हाईकोर्ट ने कलेक्टर को दो बार अतिरिक्त समय दे दिया

यह अवमानना का मामला भोपाल निवासी अधिवक्ता अरविंद वर्मा की ओर से दायर किया है। कहा गया कि रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण मध्य प्रदेश ने बिल्डर के विरुद्ध कलेक्टर भोपाल के माध्यम से लगभग 20 लाख रुपए प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत ब्याज के साथ आरसीसी साल 2020 में जारी की थी। कलेक्टर द्वारा जारी आरआरसी का निष्पादन नहीं करने के विरुद्ध ग्राहक द्वारा हाईकोर्ट की शरण ली थी। हाई कोर्ट ने याचिका का निराकरण करते हुए 60 दिनों में आरआरसी के निष्पादन के आदेश भोपाल कलेक्टर को दिए थे। निर्धारित समयावधि में आरआरसी का निष्पादन न होने पर अवमानना याचिका दायर की गई थी। जिस पर न्यायालय ने तीस दिनों की मोहलत देते हुए स्पष्ट किया था कि याचिकाकर्ता को दूसरी अवमानना याचिका दायर न करना पड़े। 

इस बार कलेक्टर ने हाईकोर्ट को जानकारी तक नहीं दी

इसके बावजूद कलेक्टर द्वारा न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया, जिस पर न्यायालय ने कलेक्टर को तलब किया था। पिछली सुनवाई पर कलेक्टर की ओर से कहा था कि बिल्डर की प्रापर्टी सीजकर नीलाम की जा रहा है, नीलामी की राशि से याचिकाकर्ता को भुगतान करेंगे। जिस पर न्यायालय ने नीलामी प्रकिया की से अवगत कराने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद कलेक्टर की ओर से कोई जानकारी न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की गई। 

विनम्र अनुरोध कृपया हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। सबसे तेज अपडेट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें एवं हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वॉइन करें।

भोपाल से संबंधित महत्वपूर्ण समाचार पढ़ने के लिए कृपया स्क्रॉल करके सबसे नीचे POPULAR Category में Bhopal पर क्लिक करें। समाचार, विज्ञापन एवं प्रतिनिधित्व पूछताछ के लिए व्हाट्सएप, टेलीग्राम ईमेल के माध्यम से संपर्क करें।





Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *