हवस, हैवानियत और… कोर्ट ने 8 दरिंदों को सुनाई उम्रकैद की सजा, पति को बंधक बनाकर पत्नी से मिटाई थी जिस्म की भूख


आशुतोष तिवारी, रीवा. Rewa Gang Rape Case: गैंगरेप मामले में कोर्ट ने 8 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही प्रत्येक आरोपी को दो लाख तीस हजार रुपये का अर्थदंड से दंडित किया है. अक्टूबर माह में आरोपियों ने दंपति को बंधक बनाकर महिला के साथ गैंगरेप की थी.

दरअसल, 21 अक्टूबर 2024 को एक दंपति, भैरव बाबा के दर्शन करने गुढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत भैरव बाबा मंदिर पहुंचे थे. जहां मंदिर के पीछे की ओर पार्टी कर रहे बदमाशों ने पति को बंधक बनाकर मारपीट करते हुए, महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था.

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इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे. पीड़िता के शिकायत पर गुढ़ थाना पुलिस ने रामकिशन, गरुड़ कोरी, राकेश गुप्ता, सुशील कोरी, रजनीश कोरी, दीपक कोरी, राजेंद्र कोरी, सहित लवकुश कोरी के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था.

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गुढ़ में हुई इस घटना को फास्ट ट्रैक में चलाया गया और 6 महीने बाद बुधवार की शाम चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, पदमा जाटव की अदालत ने तथ्य प्रमाणित पाए जाने के बाद गैंगरेप के सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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