किसानों के लिए बड़ा ऐलान: बिजली बिल की 93 प्रतिशत सब्सिडी भरेगी सरकार, जानें ऊर्जा मंत्री ने क्या कुछ कहा?


कर्ण मिश्रा, ग्वालियर. मध्य प्रदेश सरकार कृ‍‍षि उपभोक्ताओं के बिजली बिलों का 93 प्रतिशत सब्सिडी के रूप में वहन करेगी. यह बयान प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने दिया है. प्रदेश में बिजली की नई दरें तय हो गई हैं. मप्र विद्युत नियामक आयोग ने मौजूदा बिजली की दर में 3.46 प्रतिशत की औसत बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. यह दर अप्रैल 2025 यानी कल से लागू होगी. घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक के बिल पर 24 रुपये तक बढ़ाए गए हैं.

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहना है कि सरकार प्रदेश के किसानों के हित में निरंतर कार्य कर रही है. इसके तहत मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने 29 मार्च 2025 को जारी विद्युत दरों के अनुसार जो चार्ज बनता है, उसमें 93 फीसदी सरकार सब्सिडी देकर किसान हित में काम कर रही है.

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  • 3 हॉर्स पॉवर पंप पर वैसे 30,730 रुपये देयक होते हैं. 750 रुपये प्रति हॉर्स पॉवर प्रति वर्ष के हिसाब से 3 हार्स पॉवर पंप पर 2250 रुपये का ही भुगतान करना होगा.
  • 5 हॉर्स पॉवर पंप पर वैसे 54,671 रुपये देयक होते हैं. 750 रुपये प्रति हॉर्स पॉवर प्रति वर्ष के हिसाब से 5 हार्स पॉवर के पंप पर 3750 रुपये का ही भुगतान करना होगा.
  • 10 हॉर्स पॉवर पंप पर वैसे 1,15,655 रुपये होते हैं. 750 रुपये प्रति हॉर्स पॉवर प्रति वर्ष के हिसाब से 10 हार्स पॉवर के पंप पर 7500 रुपये का ही भुगतान करना होगा.

कृषि‍ उपभोक्ताओं को पूरे वर्ष में इन्हीं श्रेणी के आधार पर देयक बनता है. इसमें राज्य शासन द्वारा कृषि पंपों पर की गई सब्सिडी की घोषणा अनुसार प्रदेश के लगभग 37 लाख किसानों को यह राहत दी जाएगी. इस घोषणा से कृषि‍ उपभोक्ताओं को नियामक आयोग की जारी दरों की मात्र लगभग 7 प्रतिशत राशि‍ ही जमा करनी होगी. शेष 93 प्रतिशत राशि‍ सरकार सब्सिडी के रूप में वहन करेगी.

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विद्युत नियामक आयोग के निर्धारित की दरों के साथ प्रदेश के एक करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं को अटल गृह ज्योति योजना का लाभ मिलता रहेगा. हालांकि, कल से मौजूदा बिजली की दर में 3.46 प्रतिशत बढ़ोतरी हो जाएगी. बिजली कम्पनियों ने औसत 7.52 प्रतिशत बिजली की दर बढ़ाने की मांग की थी. निम्न दाब उपभोक्ता और मौसमी उच्च दाब उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी. इनका न्यूनतम प्रभार खत्म किया गया है. ऐसे उपभोक्ताओं को मीटरिंग प्रभार भी नहीं देना होगा. इसके अलावा स्मार्ट मीटर वालों को सोलर अवधि के दौरान ऊर्जा प्रभार में 20 प्रतिशत की छूट भी सरकार देगी.

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