Gwalior High Court: स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव हाईकोर्ट तलब, जानिए क्या है मामला  


कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। जहां स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ संजय गोयल को पांच हजार रुपये के जमानती वारंट से तलब किया गया है। मामला निकायाधीन शब्द के उपयोग से जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ता कमलेश हायर सेकेंडरी स्कूल की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वह शासन अधीन विद्यालय है। लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग उन्हें निकायाधीन बताता है।

READ MORE: Breaking: जबलपुर हाईकोर्ट के अधीनस्थ कोर्ट के 300 से ज्यादा जजों के ट्रांसफर, 159 सिविल जजों की पदोन्नति, चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत के निर्देश पर हुए तबादले

निकायाधीन शब्द अस्तित्व में नहीं है, इस शब्द को डिलीट कर शासन अधीन कर दिया गया है। इसके बाद भी विभाग निकायाधीन शब्द का उपयोग कर रहा है। पूर्व में हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने शासन से निकायाधीन शब्द का अर्थ पूछा था। दो सुनवाई बाद भी शासन इसका अर्थ नहीं बता सकी। बल्कि शासन की ओर से याचिका को खारिज करने की मांग की गई। 

READ MORE: पॉक्सो एक्ट के प्रचार प्रसार को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाबः जवाब नहीं मिलने पर लगेगा 10 हजार जुर्माना, इधर कलेक्टर, एसपी और एसएचओ को नोटिस

लिहाजा सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सख्त रुख दिखाते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ संजय गोयल को पांच हजार रुपये के जमानती वारंट से तलब किया है। अगली सुनवाई में उन्हें उपस्थित होना होगा।

Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *