HOTEL-RESTORENT में सर्विस चार्ज अवैध, हाई कोर्ट का फैसला


हाई कोर्ट ने भारत सरकार की उस गाइडलाइन का समर्थन किया है जिसमें होटल और रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज को वैध घोषित किया गया था। उपभोक्ता को स्वतंत्र कर दिया गया था कि वह चाहे तो सर्विस चार्ज देने से इनकार कर सकते हैं। 

केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी का बयान – VIDEO

भारत की राजधानी दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, “…आज हाई कोर्ट का जजमेंट आया है जो CCPA की गाइडलाइन है सर्विस चार्ज होटल रेस्टोरेंट में न चार्ज करने का हमारा जो गाइडलाइन था उसको अपहेल्ड किया है और कंज्यूमर के पास ऑप्शनल है वो चाहे तो ये चार्ज दे और न चाहे तो न दे…इसके साथ ही उपभोक्ता होटल सेवा के लिए सर्विस चार्ज देना भी ऑप्शनल हैं। मैं उच्च न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत करता हूं..।’ 

केंद्र सरकार की गाइडलाइन में क्या लिखा है

  • होटल रेस्टोरेंट अपने बिल में ऑटोमेटेकली या बाय डिफ़ॉल्ट सर्विस चार्ज नहीं जोड़ेंगे। 
  • होटल रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज को किसी अन्य नाम से भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। 
  • प्रत्येक होटल रेस्टोरेंट उपभोक्ता को सूचित करेगा की सेवा शुल्क अनिवार्य नहीं है। 
  • कोई भी होटल या रेस्टोरेंट सेवा शुल्क के आधार पर सेवा में या सुविधाओं में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा।
  • रेस्टोरेंट में खाने के बल के साथ सेवा शुल्क जोड़कर टोटल राशि पर जीएसटी की वसूली नहीं की जाएगी। 

Ministry of Consumer Affairs, government of India 

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