बहुचर्चित मंदसौर गोलीकांड पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिसः मध्यप्रदेश शासन से चार सप्ताह में मांगा जवाब

कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश के बहुचर्चित मंदसौर गोलीकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश शासन को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश शासन से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। गोलीकांड की जांच रिपोर्ट सदन में पेश करने MLA पारस सकलेचा की याचिका पर नोटिस जारी किया है। मामले में सांसद और सीनियर एडवोकेट विवेक तन्खा ने पैरवी की। मामले में जांच रिपोर्ट बनाए जाने के बाद आज तक सदन पेश नहीं की गई। पारस सकलेचा की याचिका हाईकोर्ट इंदौर बेंच खारिज कर चुकी है। 4 साल बाद भी विधानसभा में रिपोर्ट पेश किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है।
यह था मामला
यह मामला मंदसौर में साल 2017 के दौरान हुए किसान आंदोलन से जुड़ा है, जब पुलिस गोलीकांड में छह किसानों की मौत हो गई थी। इस घटना ने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी थी और इसे लेकर सरकार के खिलाफ कई आरोप भी लगे थे। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने न्यायमूर्ति जैन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित की थी, जो गोलीकांड की जांच कर रहा था। पारस सकलेचा ने याचिका दायर कर यह आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं कर रही और उन्होंने इसे विधानसभा में पेश किए जाने की मांग की थी।

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