माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा – गलत फॉर्म भरने वालों पर कार्रवाई हो सकती है: चतुर्वेदी


जबलपुर स्थित हाई कोर्ट ऑफ़ मध्य प्रदेश के अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी ने बताया कि, माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा, 2024 की चयन परीक्षा अप्रैल माह में आयोजित की जानी है। उपरोक्त चयन परीक्षा में विभिन्न अभ्यर्थियों द्वारा, जिनका दावा अवैध था, पूर्व में ही ऑनलाइन आवेदन परीक्षा में बैठने हेतु कर चुके हैं। 

MPESB ने सबके लिए लिंक एक्टिव नहीं की है

परंतु, कुछ माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2018 एवं वर्ष 2023 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट नहीं दिए जाने के कारण, उनके द्वारा माननीय हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चयन परीक्षा में बैठने हेतु प्रार्थना की गई थी। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट चयन परीक्षा में नहीं दिए जाने के कारण पीड़ित अभ्यर्थियों द्वारा माननीय हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अंतरिम आदेश प्राप्त किया गया है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से उनके ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने हेतु अंतरिम आदेश प्राप्त किए गए हैं, उनके लिए कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च से 17 मार्च तक पोर्टल खोला गया है ताकि वे अपना परीक्षा फॉर्म भर सकें। 

केवल हाई कोर्ट की याचिका नंबर से परीक्षा में बैठने का अधिकार नहीं मिलता 

पोर्टल में दिए गए विकल्प के अनुसार फॉर्म भरते समय डब्ल्यू पी नंबर अर्थात याचिका क्रमांक, फॉर्म भरने हेतु कोर्ट आदेश की दिनांक का उल्लेख करना होता है एवं कोर्ट आदेश की प्रति पोर्टल पर अपलोड करनी है।

परंतु, कुछ व्यक्ति माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में फेल एवं डिस्क्वालिफाई हैं, उन्हें कुछ भ्रामक माध्यमों से भ्रम है कि केवल कोर्ट से याचिका नंबर प्राप्त कर लेने पर, वे, पात्रता परीक्षा में फेल होने के बावजूद भी, चयन परीक्षा में बैठकर माध्यमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु पात्र हो जाएंगे। 

जबकि वर्ष 2023 में उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा में इन आधारहीन प्रकरणों को उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा निरस्त कर चुका है। रही माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 की बात, तो यह बताना जरूरी है कि किसी भी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में फेल या डिस्क्वालिफाई व्यक्ति को उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा फॉर्म भरने की अनुमति नहीं दी गई है। 

परंतु, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में फेल उम्मीदवार अलग-अलग माध्यमों से, एवं भ्रामक जानकारी के आधार पर, एवं फॉर्म भरे जाने की प्रत्याशा में, अलग-अलग माध्यमों से कोर्ट में याचिका प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में, पोर्टल में गलत जानकारी का उल्लेख कर, खुद के पक्ष में कोई आदेश कोर्ट से प्राप्त किए बिना, फॉर्म भर रहे हैं या फॉर्म भरने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि विधि अनुसार सही नहीं है। ऐसा कृत्य ऐसे लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही आमंत्रित करता है। चूंकि ऐसा कोई आदेश कोर्ट से माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में फेल लोगों के लिए जारी नहीं है। विभाग कार्यवाही कर सकता है। 

वहीं, अधिकतम आयु सीमा 40 एवं 45 से बाहर, कोर्ट केस उम्मीदवारों के दावे को कोर्ट ने प्रथम दृष्टया उचित माना है, एवं फॉर्म भरने की अनुमति एवं कोर्ट के आदेशानुसार ओवर ऐज अभ्यर्थियों के परीक्षा फॉर्म आदेश की प्रति के साथ स्वीकार होंगे एवं हो रहे हैं। कुछ ओवर ऐज प्रकरणों में 17 मार्च को सुनवाई है।

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