JABALPUR में पांच रिटायर्ड कर्मचारियों के खिलाफ FIR, गिरफ्तारी की संभावना


मध्यप्रदेश के जबलपुर में कलेक्टर श्री दीपक कुमार सक्सेना के निर्देश के बाद राज्य वित्त विभाग के स्थानीय निधि लेखा परीक्षा कार्यालय के पांच सेवानिवृत कर्मचारियों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। वित्त विभाग के इन कर्मचारियों पर राजकोष से 6,99,20,000 रुपये का गबन करने का आरोप है। 

संदीप, सीमा, मनोज, प्रिया और अनूप विभागीय जांच में दोषी पाए गए

जबलपुर के जिला कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने बताया कि राज्य वित्त विभाग के स्थानीय निधि लेखा परीक्षा कार्यालय के पांच कर्मचारियों ने सेवानिवृत्ति के बाद ऑनलाइन फर्जी दावे पेश करके और स्वयं मंजूरी देकर राजकोष से 6,99,20,000 रुपये हड़प लिए। कलेक्टर ने बताया कि जांच के बाद संदीप शर्मा, सीमा अमित तिवारी, मनोज बरहैया, प्रिया और अनूप कुमार भौर्या को सरकारी खजाने से पैसे निकालने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करने का दोषी पाया गया। उन्होंने बताया कि कुछ मामलों में आरोपियों ने पैसे हड़पने के लिए अपने रिश्तेदारों के नाम पर फर्जी दावे दायर किए। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।

क्या गड़बड़ी हुई और किन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है

फर्जी नामों से फर्जी बिलों का भुगतान एक अप्रैल 2021 से 3 मार्च 2025 तक डिजिटल हस्ताक्षर के जरिए ऑनलाइन किया गया। उन्होंने बताया कि भुगतान से जुड़े दस्तावेजों में विसंगतियां पाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने मामले की जांच के लिए आठ सदस्यीय कमेटी गठित की थी। जांच के बाद दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ दो दिन पहले ओमती थाने में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 316 (5) (आपराधिक विश्वासघात), 319 (2) (पहचान करके धोखाधड़ी), 318 (4) (धोखाधड़ी), 338 (मूल्यवान सुरक्षा की जालसाजी), 336 (6) (जालसाजी), 340 (2) (जाली दस्तावेज), 61 (2) (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया गया है। ओमती पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

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