सहमति से बना शारीरिक संबंध रेप नहीं… हाईप्रोफाइल रेप मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, चार्जशीट के बिना ही आरोपी वकील को मिली जमानत


कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश की जबलपुर हाईकोर्ट ने हाईप्रोफाइल रेप मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। चार्जशीट के बिना ही आरोपी वकील को जमानत दे दी। कोर्ट ने माना की दोनों के बीच सहमति से संबंध बने। इसलिए इसे रेप नहीं माना जाएगा। अदालत ने यह भी कहा कि जेल में रखकर केस की इन्वेस्टिगेशन की कोई जरूरत नहीं है। आइए जानते है आखिर पूरा मामला क्या है…

दरअसल, एक महिला ने रायसेन जिले के मंडीदीप थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। पैसे के लेनदेन के कारण महिला ने वकील के खिलाफ रेप की शिकायत की थी। गुरुवार को इस मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि दोनों के बीच पहले से व्यापारिक रिश्ते और फ्रेंडशिप थी। शिकायतकर्ता महिला अपनी मर्जी से आरोपी के पास गई थी। जनवरी 2025 में भोपाल में लॉन्ग ड्राइव के दौरान दोनों के बीच सबकुछ हुआ था। हाईकोर्ट ने माना कि दोनों के बीच सहमति से संबंध बने, इसलिए रेप नहीं माना जाएगा।

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हाईकोर्ट ने चालान डायरी पेश होने से पहले ही दो आरोपी को जमानत दे दी। 50 हजार के निजी मुचलके पर आरोपी वकील को जमानत मिली। कोर्ट ने कहा कि जेल में रखकर केस की इन्वेस्टिगेशन की कोई जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि वकील भोपाल का रहने वाला है। इसके पहले भी महिला ने वकील के खिलाफ दो शिकायत दर्ज करवाई थी। महिला खुद को मानव अधिकार आयोग संघ का सचिव बता रही है।

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आरोपी वकील के वकील पंखुरी विश्वकर्मा ने बताया कि न्यायालय ने रेप के आरोपी को जमानत दी है। खास बात यह है कि इस केस की चार्जशीट अभी फाइल नहीं हुई है। शिकायत का अवलोकन कर कोर्ट ने आरोपी को जमानत दी है। उन्होंने बताया कि आरोपी और महिला के बीच मटेरियल संबंध था। दोनों के बीच पार्टनरशिप में व्यापार था। बीच में पैसे के लेन देने को लेकर विवाद हुआ था। जो पहले ही केस लगा था। इसी बीच महिला ने पैसों की बातचीत करने के लिए कॉल कर आरोपी को बुलाया। इस दौरान यह घटना हुई। महिला का आरोप था कि शराब पिलाकर उसका रेप किया गया है।

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