हनी सिंह कॉन्सर्ट केस: हाईकोर्ट ने इंदौर नगर निगम की कार्रवाई को माना सही, आयोजक कंपनियों को 5-5 लाख जमा करने के दिए निर्देश


हेमंत शर्मा, इंदौर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने इंदौर नगर पालिक निगम (Indore Municipal Corporation) की कार्रवाई को सही माना है। हनी सिंह (Honey Singh) कॉन्सर्ट केस में आयोजकों को पांच-पांच लाख जमा करने और शेष कर का ब्योरा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।

बुधवार को हाई कोर्ट में हनी सिंह कॉन्सर्ट केस में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कन्सर्ट करने वाली तीन आयोजक कंपनियों को पांच-पांच लाख रुपए इंदौर नगर निगम को सशर्त जमा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही निगम को अंडरटेकिंग देने के लिए कहा है कि वे एक सप्ताह में कार्यक्रम की ऑडिट रिपोर्ट भी जमा कराएं।

ये भी पढ़ें: असामाजिक तत्वों की करतूत: हनुमान जी की मूर्ति को तोड़ा, बजरंग दल ने जताया विरोध

ये है पूरा मामला

दरअसल, 8 मार्च (शनिवार) को इंदौर में हनी सिंह का ‘मिलियनेयर इंडिया टूर’ के तहत कंसर्ट हुआ था। कार्यक्रम के बाद रविवार सुबह नगर निगम ने साउंड सिस्टम जब्त कर लिए थे। आयोजकों के टैक्स नहीं चुकाने पर नगर निगम ने यह कार्रवाई की थी। इससे पहले नगर निगम ने आयोजकों को पत्र लिखकर मनोरंजन कर के 10 प्रतिशत कर जमा करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने 7 लाख 85 हजार रुपए जमा करा दिए थे।

ये भी पढ़ें: धरती का भगवान बना शैतान: फीस नहीं देने पर इलाज रोका, मरीज ने तड़प-तपड़कर तोड़ा दम, हॉस्पिटल संचालक ने परिजनों पर बरसाए लट्ठ, स्टाफ ने दिखाई बंदूक

नगर निगम का कहना था कि आयोजक 50 लाख रुपए जमा कराएं। ऑडिट के बाद जो भी अंतर आएगा वो नगर निगम आयोजकों को लौटा देगा। इसके विरोध में आयोजन से जुड़ी तीन कंपनियों ने हाईकोर्ट की शरण ली थी।

Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *