फर्जी नर्सिंग कॉलेज मामला: छात्रों को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, परीक्षा में शामिल होने की मिली अनुमति 


कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश फर्जी नर्सिंग कॉलेज मामले में ग्वालियर और चंबल के 56 कॉलेज के छात्रों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट के फैसले के अनुसार अब ग्वालियर, चंबल के अंतर्गत आने वाले 56 नर्सिंग कॉलेज के छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। 

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दरअसल फर्जी नर्सिंग कॉलेज के मामले में सीबीआई के जांच पर रोक लगाने के चलते इन 56 कॉलेज के छात्रों की परीक्षा पर रोक लगा दी गई थी। आपको बता दे की अदालत ने सीबीआई को राज्य में संचालित सभी नर्सिंग कॉलेजों के मामलों की जांच करने और उच्च न्यायालय को एक रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा था, लेकिन 56 कॉलेजों ने सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई जांच पर रोक लगवा ली। जिसके चलते इन 56 कॉलेज को छात्रों की परीक्षा पर रोक लगी हुई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी है। 

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हाई कोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी व जस्टिस एके पालीवाल की बैंच ने अपने आदेश में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन 56 नर्सिंग कालेजों की सीबीआइ जांच पर रोक लगाई है, उनके छात्रों को परीक्षा में शामिल करें। अब मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई को तय की गई है। साथ ही हाईकोर्ट ने मामले में सीबीआई जांच रिपोर्ट भी पेश करने की बात कही है। आपको बता दे की ला स्टूडेंट्स एसोसिएशन, जबलपुर की ओर से फर्जी नर्सिंग कालेजों को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गयी थी।

Jabalpur Highcourt जबलपुर हाईकोर्ट

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