इंदौर के जिस आश्रम से गिरफ्तार हुआ था आसाराम, 12 साल बाद फिर पहुंचेगा वहां, जमानत पर रिहा होने के बाद उज्जैन और धार का भी करेगा दौरा


हेमंत शर्मा, इंदौर। यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी है। जमानत मिलने के बाद वे अपने आश्रमों का दौरा कर रहा है और अब इंदौर पहुंचने वाला है। इससे पहले धार और उज्जैन में अपने अनुयायियों से मिलेगा। इंदौर पुलिस उसकी हर गतिविधि पर पैनी नजर रखेगी, क्योंकि 2013 में उसकी गिरफ्तारी भी यहीं के आश्रम से हुई थी।

पहले धार, फिर उज्जैन और फिर इंदौर

आसाराम को 31 मार्च 2025 तक चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत से पहले कुछ सख्त शर्तें भी लगाई हैं, जिनका पालन करना उसके लिए अनिवार्य होगा। इससे पहले 2018 में उन्हें सात दिन की पैरोल दी गई थी, जिसे बाद में पांच दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। अब जमानत पर छूटने के बाद आसाराम अपने आश्रमों का दौरा कर रहा है। वह सबसे पहले धार जाएगा, फिर उज्जैन और अंत में इंदौर पहुंचेगा। उसके इंदौर आने की खबर के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। 

2013 में दर्ज हुआ था मामला, जोधपुर कोर्ट ने सुनाई थी उम्रकैद की सजा

आसाराम को 2013 में शाहजहांपुर की एक नाबालिग लड़की से जोधपुर आश्रम में यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी पाया गया था। पीड़िता के पिता ने दिल्ली में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद आसाराम को गिरफ्तार कर लिया गया था। 2018 में जोधपुर कोर्ट ने उन्हें इस मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

इंदौर पुलिस रखेगी कड़ी निगरानी

इंदौर में आसाराम के आश्रम पर स्थानीय पुलिस और क्राइम ब्रांच की विशेष नजर रहेगी। तेजाजी नगर थाना और क्राइम ब्रांच की टीमें आश्रम के आसपास निगरानी रखेंगी। पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि जमानत की शर्तों का उल्लंघन न हो और किसी भी तरह की अवांछनीय गतिविधि न हो।

पहली बार इंदौर आएंगे जमानत के बाद

गौरतलब है कि 31 अगस्त 2013 में आसाराम को इंदौर के आश्रम से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से वह कभी इंदौर नहीं लौटा। अब जब वह  जमानत पर बाहर आया है तो यह पहला मौका होगा जब वह अपने अनुयायियों से इंदौर में मुलाकात करेगा। उनके आश्रम में जुटने वाली भीड़ और संभावित सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुलिस सतर्क है। इंदौर पुलिस की ओर से कहा गया है कि अगर आसाराम ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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