MP प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 13% पदों को UNHOLD करने हाई कोर्ट में बहस


जबलपुर स्थित हाई कोर्ट आफ मध्य प्रदेश में आज मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 13% ओबीसी उम्मीदवारों को प्राथमिक शिक्षक के पद पर HOLD रखने के मामले में विस्तृत सुनवाई की गई। दोनों पक्षों के बीच इस बात पर बहस हुई की 13% पद HOLD क्यों किए गए हैं। 

याचिकाकर्ताओं के वकील की शिकायत

सुनवाई के दौरान माननीय मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत एवं जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ को याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने बताया कि याचिका क्रमांक 18105/2021 में पारित अंतरिम आदेश, दिनांक 4 अगस्त 2023 के कारण याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति आदेश देने से इनकार कर दिया गया। उक्त याचिका दिनांक 28 जनवरी 2025 को निरस्त हो जाने के बाद भी होल्ड किए गए अभ्यर्थियों को अनहोल्ड नहीं किया गया, जबकि 27% ओबीसी आरक्षण के कानून पर आज दिनांक की स्थिति में कोई स्थगन नहीं है। 

सरकारी वकील का स्पष्टीकरण

महाधिवक्ता कार्यालय द्वारा कोर्ट को अवगत कराया गया कि याचिका क्रमांक 3668/2022 में पारित अंतरिम आदेश, दिनांक 4 मई 2022 के कारण नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। महाधिवक्ता ने कोर्ट को यह भी बताया कि उक्त याचिका सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हो चुकी है। 

याचिकाकर्ताओं के वकील की दलील

महाधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अंतरिम आदेश, दिनांक 4 मई 2022 को पढ़कर कोर्ट को बताया गया कि इस आदेश में कानून को स्टे नहीं किया गया है तथा हाई कोर्ट ने इस आदेश में कहा है कि 50% से ज्यादा वर्टिकल आरक्षण लागू न किया जाए, जबकि सरकार इस आदेश की अवहेलना करते हुए वर्तमान में की जा रही समस्त भर्तियों में ओबीसी के 13% आरक्षण को छोड़कर 60% आरक्षण लागू कर रही है। अतः हाई कोर्ट के इस आदेश का गलत अर्थ निकाला जा रहा है, सिर्फ ओबीसी वर्ग पर ही लागू किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने यह भी कहा कि क्रमांक 3668/2022 सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर हो जाने के कारण याचिका में पारित अंतरिम आदेश, दिनांक 4 मई 2022, निष्प्रभावी हो गया है। 

हाई कोर्ट की कार्यवाही

हाई कोर्ट ने उक्त तर्कों को बेहद गंभीरता से लेते हुए सरकार को निर्देशित किया है कि उक्त मुद्दों पर स्पष्ट जवाब दे। अगली सुनवाई 10 मार्च 2025 नियत की गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक प्रसाद शाह, पुष्पेंद्र कुमार शाह एवं रूप सिंह मरावी ने पैरवी की।

विनम्र अनुरोध कृपया हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। सबसे तेज अपडेट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। इनकी डायरेक्ट लिंक स्क्रॉल करने पर मिल जाएगी। शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और नौकरियों से संबंधित से संबंधित अन्य समाचार पढ़ने के लिए कृपया स्क्रॉल करते हुए सबसे अंत में जाएं और POPULAR Category में career पर क्लिक करें।





Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *