Online birth death certificate – ऑनलाइन जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु ऑफिशियल डायरेक्ट लिंक
मध्य प्रदेश शासन के, आयुक्त आर्थिक एवं सांख्यिकी श्री ऋषि गर्ग ने बताया है कि वर्तमान में यह संज्ञान में आया है कि कई फेक पोर्टल या वेबसाइट के माध्यम से जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किये जा रहे है, जिसके कारण जन-साधारण भ्रमित हो रहे हैं। जो कि वैधानिक नहीं है।
dc crsorgi gov in direct link
मध्य प्रदेश में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें
उन्होंने बताया कि यदि किसी आवेदक को ऑनलाइन प्रमाण पत्र बनाने में कठिनाई आ रही है तो वह जहां पर घटना घटित हुई है, उससे संबंधित पंजीयन इकाई में आवेदन करे। जैसे कि यदि प्रायवेट अस्पताल में जन्म अथवा मृत्यु हुई है तो वहां की नगर पालिक निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत में आवेदन करें और यदि ग्रामीण क्षेत्र में जन्म मृत्यु हुई है, तो वहां की ग्राम पंचायत में आवेदन करने पर प्रमाण पत्र बनेगा।
उन्होंने बताया कि, मध्य प्रदेश में छावनी बोर्ड, कुछ फैक्ट्री जिन्हें पंजीयन इकाई घोषित किया गया है, वहां के परिसर में होने वाली जन्म-मृत्यु का पंजीयन वहीं होगा। उक्त के अतिरिक्त किसी भी पोर्टल अथवा बेवसाइटस से जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिये लॉगिन न करें, न ही आवेदन करें, यहां से बनाये गये प्रमाण पत्र किसी भी जन-कल्याणकारी योजना में स्वीकार्य अथवा मान्य नहीं होंगे।