आतंकी सैयद ममूर को नहीं मिलेगी जमानत: भोपाल स्पेशल कोर्ट के बाद HC ने खारिज की याचिका, 2003 में इस मामले में हुआ था गिरफ्तार


कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश की जबलपुर हाईकोर्ट ने आतंकी सैयद ममूर को जमानत देने से इनकार कर दिया है। आरोपी जबलपुर की आयुध निर्माणी फैक्ट्री पर हमले की साजिश में शामिल था। भोपाल स्पेशल कोर्ट 12 अप्रैल को आरोपी की जमानत खारिज कर चुका है।

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26 मई 2023 को NIA दिल्ली की टीम ने सैयद ममूर अली को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। जिनके पास से धारदार हथियार, गोला-बारूद, आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए थे। आरोपी जबलपुर का रहने वाला है। सैयद ममूर पर आयुध निर्माणी फैक्ट्री पर हमले की साजिश और विस्फोटक तैयार करवाने का आरोप है। भोपाल स्पेशल कोर्ट ने 12 अप्रैल को आरोपी की जमानत खारिज कर दी थी।

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इसके बाद उसने हाईकोर्ट की शरण ली। जहां हाईकोर्ट ने भी जमानत देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए टिप्पणी की है, कहा कि NIA के पास आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत और गवाह मौजूद है। आरोपी ने विस्फोटक बनाने का आदेश दिया था। आयुध निर्माणी पर हमला करना चाहता था। इस्लामी उपदेशक जाकिर नायक के वीडियो देखकर प्रेरित होता था। आरोपी सैयद ममूर खुद का आतंकी संगठन भी खड़ा करना चाहता था।

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