नीट पीजी काउंसलिंग के दूसरे चरण के आवंटन पर हाईकोर्ट की रोक, याचिकाकर्ताओं के लिए खोला जाएगा रजिस्ट्रेशन पोर्टल 


कुमार इंदर, जबलपुर। नीट पीजी काउंसलिंग – 2024 के दूसरे चरण के सीट आवंटन पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। एमपी हाईकोर्ट के जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी एवं जस्टिस अनुराधा शुक्ला की डबल बेंच ने डॉ. आयुष श्रीवास्तव सहित 14 अन्य डॉक्टरों की याचिका पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण आदेश दिये हैं। दरअसल नीट पीजी काउंसलिंग 2024 में सम्मिलित होने के लिए क्वालीफाइंग पर्सेंटाइल 4 जनवरी, 2025 को घटा दिए गये है जिसके अनुसार अब सामान्य तथा ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के वे उम्मीदवार जिनका नीट पर्सेंटाइल 15 से अधिक है एवं आरक्षित श्रेणी के वे उम्मीदवार जिनका नीट पर्सेंटाइल 10 से अधिक है वे उम्मीदवार काउंसलिंग में शामिल होने हेतु पात्र घोषित किए गए हैं। 

READ MORE: MP में 4 लाख 97 हजार 404 नए मतदाता बढ़े: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जारी की नई वोटर लिस्ट, जानें अब कितना पहुंचा आंकड़ा 

चूंकि मध्यप्रदेश में नीट पीजी की दूसरे राउंड की काउंसलिंग 1 जनवरी 2025 से शुरू हो चुकी है, जिसमें चॉइस फिलिंग होने के बाद 7 जनवरी को सीटों का आबंटन परिणाम घोषित किया जाना था। लेकिन इससे पहले ही वे उम्मीदवार जो 4 जनवरी के आदेश के पहले काउंसलिंग में सम्मिलित होने के पात्र नहीं थे और नये पर्सेंटाइल मापदंड के हिसाब से पात्र हो चुके हैं। उनके द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दूसरे राउंड में शामिल करने की मांग की गई। मामले में याचिकार्ताओं की ओर से अधिवक्ता आलोक वागरेचा एवं अधिवक्ता विशाल बघेल ने पैरवी करते हुए तर्क दिये गये कि, याचिकाकर्ताओं को पात्र होने के बावजूद काउंसलिंग में शामिल होने से वंचित किया जाना उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।

READ MORE: पांच साल तक किया शारीरिक शोषण, अब धर्म परिवर्तन का दबाव, युवती पहुंची थाने, हिंदूवादी संगठन ने किया हंगामा 

शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता जाह्नवी पंडित ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि चूंकि दूसरे राउंड की काउन्सलिंग प्रक्रिया पूरी होने को है इस स्थिति में नये मापदंड के आधार पर पात्र हुए उम्मीदवारों को अगले (मॉप-अप ) राउंड में ही सम्मिलित किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने देर शाम विस्तृत आदेश जारी कर याचिका में नोटिस जारी करते हुए शासन से दो हफ़्तों में जवाब मांगा है। साथ ही अंतरिम आदेश पारित कर दूसरे चरण की काउंसलिंग के सीट आवटनं परिणामों पर रोक लगा दी है। साथ ही याचिकाकर्ताओं के लिए  दूसरे चरण की काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन करने के आदेश दिये हैं।

Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *