ठगी की रकम पाक और श्रीलंका भेजने वाले को झटका: हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी की खारिज
कुमार इंदर, जबलपुर। साइबर ठगी की रकम को विदेश (पाकिस्तान और श्रीलंका) भेजने वाले आरोपी को बड़ा झटका लगा है। एमपी हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। हाईकोर्ट के जस्टिस पीके अग्रवाल की अदालत ने आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया।
बता दें कि भोपाल की क्राइम ब्रांच ने अगस्त में साइबर ठग बबलू उर्फ बाबूलाल को गिरफ्तार किया था। साइबर ठग बबलू तमिलनाडु के सीताकडी का रहने वाला है। आरोपी पर साइबर ठगी की रकम को पाकिस्तान और श्रीलंका भेजने का आरोप है। ऑनलाइन ठगी से हासिल रकम को क्रिप्टो करेंसी में बदलकर आरोपी पाकिस्तान भेजता था। आरोपी गिरोह बनाकर किराए पर गरीबों के बैंक खाते लेता था। भोपाल के शिवम शर्मा की शिकायत पर क्राइम ब्रांच पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। वैभव नाम के जालसाज ने लोन दिलाने का झांसा देकर शिवम का ATM और ब्लेंकचेक अपने पास रख लिया था। शिवम शर्मा के खाते से जब करोड़ों का ट्रांसेक्शन हुआ तो भोपाल क्राइम ब्रांच में शिकायत की गई थी।
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