नाबालिग से दुष्कर्म का मामला: दो आरोपियों को 20-20 साल की सजा, पीड़िता की मां ने आरोपी का दिया था साथ
शब्बीर अहमद, भोपाल। राजधानी भोपाल में एक कलयुगी मां समेत 2 आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। भोपाल जिला अदालत ने मां भावना पटेल और आरोपी कमलेश सिंह को 20-20 साल की सजा सुनाई है। कमलेश सिंह पर आरोप था की उसने नाबालिग के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और इसमें पीड़िता की मां ने भी उसका साथ दिया है।
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आरोपी कमलेश सिंह नाबालिग के पिता का दोस्त था, वो ग्वालियर का रहने वाला है और जब भोपाल आया करता था तो इस दौरान वो पीड़िता के घर पर ही रुका करता था। एक दिन जब नाबालिग अकेली थी, इसका फायदा उठाकर उसने नाबालिग के साथ जबरदस्ती रेप किया। पीड़िता ने पूरा घटनाक्रम अपनी मां को बताया तो मां ने मदद करने की जगह उसे डांटते हुए चुप रहने को कहा। पीड़िता की मां ने कहा कि कमल सिंह बाद में तुझसे शादी कर लेगा। नाबालिग ने अपने मोबाइल पर मां को वह वीडियो और फोटो दिखाए, जिन्हें वायरल करने की धमकी देकर आरोपी पीड़िता के साथ ज्यादती करता था। इस पर उसकी मां ने उसका मोबाइल भी तोड़ दिया, जिससे वह काफी डर गई। लेकिन उससे पहले वो अपनी बुआ की बेटी को सबकुछ भेज चुकी थी।
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आरोपी कमल सिंह नाबालिग के पिता का मित्र है और उसके पिता की दवाई देने के लिए ग्वालियर से भोपाल आता था। इसी का फायदा उठाकर वो घर में रुकता था। आरोपी कमलेश सिंह 5 साल तक मासूम के साथ गलत काम करता रहा। मार्च 2022 में हिम्मत करके मासूम ने अपनी बुआ की बेटी को पूरा घटनाक्रम बताया। इसके बाद ऐशबाग थाने में पूरा मामला दर्ज करवाया। मामले में ढाई साल तक सुनवाई चली 13 दिसंबर 2024 को मासूम को न्याय मिला।
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