थाना परिसर में मंदिर निर्माण का मामला, पेश हुई हस्तक्षेप याचिका, HC ने लगाई है रोक
कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश के थाना परिसरों में हो रहे मंदिर निर्माण पर HC की रोक लग चुकी है। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद अब एमपी हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका पेश हुई है। जिसमें इस मामले में कोई दिशा-निर्देश जारी न करने का अनुरोध किया गया है।
याचिकाकर्ता के वकील दिनेश उपाध्याय ने बताया कि जबलपुर के अधिवक्ता ओ पी यादव ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (MP High Court) में याचिका लगाई है, जिसमें जबलपुर समेत एमपी के थानों में हो रहे हनुमान मंदिर निर्माण को रोक लगाने की याचिका लगाई है। जिस पर कोर्ट ने नोटिस जारी कर अंतरिम आदेश याचिका पारित किया है।
उन्होंने आगे कहा, अगर याचिका स्वीकार होती है और इस प्रकार का आदेश पारित होता है तो निश्चित सामाजिक सौहाद्र बिगड़ेगा। इसलिए हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने यह फैसला किया है कि इस मामले में हस्तक्षेप याचिका लगाकर हमारा भी पक्ष रखा जाए।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक भूमि पर बने धर्मस्थलों को अवैध ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए एमपी हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। पूर्व में एमपी हाई कोर्ट ने थाना परिसरों में बने मंदिरों के निर्माण पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए थे। पूर्व की याचिका में जबलपुर के सिविल लाइन्स, विजयनगर, मदन महल और लॉर्डगंज थाने में हो रहे मंदिरों के निर्माण का हवाला दिया गया था। इस मामले पर सुनवाई के लिए 12 दिसंबर की तारीख निर्धारित है।
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