कन्फेक्शनरी संचालक समेत 10 पर FIR का आदेशः रशियन नागरिक का अपहरण, मारपीट, षड़यंत्र और फर्जी दस्तावेज जैसे गंभीर आरोप


हेमंत शर्मा, इंदौर। जिला कोर्ट ने कन्फेक्शनरी संचालक संजय जसवानी और अन्य 10 लोगों के खिलाफ गंभीर आपराधिक धाराओं में FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश गौरव अहलावत की ओर से अजय मिश्रा अधिवक्ता द्वारा दायर एक प्रकरण के बाद जारी हुआ। याचिका में आरोप है कि संजय जसवानी और अन्य आरोपियों ने मिलकर रशियन नागरिक गौरव अहलावत की कंपनी GRV बिस्किट्स प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्री हड़पने के लिए फर्जी और कूटरचित दस्तावेज तैयार किए। साथ ही, गौरव और उनकी मां का अपहरण कर उनके साथ मारपीट की गई।

अदालत ने लसूडिया थाना पुलिस को संजय जसवानी, संजय कलवानी, कंचन, नितिन जेवनानी, विजय जसवानी, दिनेश मनवानी, जय माथे, संदीप, नदीम, नीरज और यतींद्र के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 3, 115, 118, 140, 61, 306, 308, 309, 314, 316, 318, 329, 330, 323, 332, 335, 336, 338, 339, 340, 341, 344, और 351 के तहत मामला (FIR) दर्ज करने का आदेश दिया है। जिला न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला लिया और लसूड़िया थाने को निर्देश दिया कि सभी आरोपियों पर धोखाधड़ी, अपहरण, मारपीट और आपराधिक षड्यंत्र जैसे आरोपों में FIR दर्ज की जाए।

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