MP NEWS – अतिथि शिक्षक विवाद और राष्ट्रध्वज अपमान के बाद मंत्री उदय प्रताप सिंह, अमित शाह से मिले
मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा एवं परिवहन जैसे दो महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह अतिथि शिक्षक विवाद और हाई कोर्ट आफ मध्य प्रदेश में भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अपमान याचिका के बाद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता श्री अमित शाह से मिले।
मंत्री उदय प्रताप सिंह – दिल्ली में शिवराज सिंह से मिले
मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं कांग्रेस मूल के भाजपा नेता श्री उदय प्रताप सिंह लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला की सुपुत्री के विवाह समारोह में शामिल होने 25 नवंबर की शाम को दिल्ली पहुंच गए थे। यहां उन्होंने भाजपा नेताओं के अलावा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की।
मंत्री उदय प्रताप सिंह – वीडी शर्मा के साथ धर्मेंद्र प्रधान से मिले
दूसरे दिन 26 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णु विष्णु दत्त शर्मा के साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान से मिले। दोनों के बीच औपचारिक बातचीत हुई।
मंत्री उदय प्रताप सिंह – अमित शाह के सामने हाजिर हुए
26 नवंबर को ही मंत्री उदय प्रताप सिंह, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता श्री अमित शाह के सामने हाजिर हुए। दोनों के बीच क्या बातचीत हुई इसका विवरण तो नहीं मिला है लेकिन श्री उदय प्रताप सिंह द्वारा शेयर किया गया चित्र बताता है कि, वह स्वयं श्री अमित शाह के समक्ष स्पष्टीकरण दे रहे थे।
अतिथि शिक्षक विवाद क्या है
विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की घोषणा की गई थी। यह चुनावी वादा नहीं था बल्कि चुनाव के पहले मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा थी। चुनाव के बाद अतिथि शिक्षकों ने मुख्यमंत्री की घोषणा को पूरा करने के लिए राजधानी भोपाल में प्रदर्शन किया। जवाब में स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि “अतिथि हो, घर पर कब्जा करोगे क्या”। इसके बाद माहौल बिगड़ गया। मध्य प्रदेश के 75000 परिवार आज भी नाराज हैं।
राष्ट्रध्वज अपमान मामला क्या है
कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए श्री उदय प्रताप सिंह ने 15 अगस्त 2024 को नरसिंहपुर में रैली निकाली। इसमें भारत के राष्ट्रीय ध्वज को इस प्रकार से उपयोग किया गया जैसे कांग्रेस के झंडे का किया जाता है। इसी बात को लेकर हाई कोर्ट आफ मध्य प्रदेश में याचिका दाखिल की गई थी। उच्च न्यायालय ने दिनांक 4 अक्टूबर 2024 को याचिका स्वीकार कर ली है। मामले में फोटो और वीडियो एविडेंस मौजूद है। यदि गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया तो मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा।
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