पुलिस ने अशासकीय संस्थानों में नगद भुगतान किया बंदः अब पेमेंट होगा ऑनलाइन, 1 जनवरी 2025 से लागू होगी नई व्यवस्था, PHQ से आदेश जारी


शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश में पुलिस पेट्रोल पंप, गैस रिफलिंग केंद्र, पुलिस केंटिंन में अब सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट होगा। इन संस्थानों में गबन होने के बाद पुलिस ने अपने अशासकीय संस्थानों में नगद भुगतान बंद किया है। 23 बटालियन समीप पुलिस केंटीन में नगदी बंद हो गई है। पेट्रोल पंप, गैस रिफलिंग केंद्र, सुपर बाजार जैसे संस्थान में भी नगदी बंद होगी।

सभी संस्थाओं में कैशलेस डिजिटल ट्रांजेक्शन (Online payment) के लिए प्रदेश पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने आदेश जारी किया है। PHQ ने घपले-घोटाले और गबन का हवाला देते हुए कैशलेस का आदेश जारी किया है। पूरे प्रदेश में पचमढ़ी के पुलिस पेट्रोल पंप पर सिर्फ नगद लिए जाएंगे। यह आदेश 1 जनवरी 2025 से लागू होगा।

इन जगहों पर बंद होगा नगद लेन देन

पुलिस कल्याण पेट्रोल पंप, पुलिस गैस रिफिलिंग केंद्र, एल.पी.जी. गैस, सुपर बाजार, पुलिस परिसरों की साफ-सफाई व्यवस्था और अन्य गतिविधियां जिनका वार्षिक टर्नओवर 6 लाख से अधिक है।

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