BNS 239 – सरपंच सचिव द्वारा अपराध की सूचना पुलिस को नहीं देने पर क्या दंड का प्रावधान है, जानिए


भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 33 में बताया गया है कि कुछ अपराधों की सूचना पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को देना आम जनता का कर्तव्य है एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 34 में बताया गया है कि ग्राम के नियोजित अधिकारी को अपराध की सूचना या फरार व्यक्ति की सूचना तुरंत मजिस्ट्रेट या पुलिस को देना कर्तव्य है। अगर कोई व्यक्ति या ग्राम का नियोजित अधिकारी अर्थात सरपंच, पंच, पटेल या सचिव, प्रधान आदि अपराध की सूचना नहीं देता है तब उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की किस धारा के अंतर्गत कार्यवाही होगी, जानिए:-

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 239 की परिभाषा

कोई व्यक्ति जो किसी अपराध के घटित होने की सूचना देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है और वह जानबूझकर ऐसे अपराध की सूचना देने का लोप करता है या सूचना, इत्तिला नहीं देता है तब वह व्यक्ति BNS की धारा 239 के अंतर्गत दोषी होगा।

• एच.एस. राठौर बनाम राज्य मामले मे सुप्रीम कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया कि मुख्य अपराध पूरा होने के बाद मे ही यह धारा लागू होगी अर्थात्‌ जब कोई अपराध हुआ है और होने के बाद व्यक्ति सूचना नहीं देता है तब उसे दण्डित किया जाएगा।

• भगवान स्वरुप बनाम राजस्थान राज्य मामले मे न्यायालय द्वारा कहा गया कि यदि किसी व्यक्ति को यह पता है कि किसी अमुक (अन्य) व्यक्ति की मृत्यु अप्राकृतिक रूप से हुई है तो उसका कर्तव्य है कि वह इसकी सूचना पुलिस को दे।

Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 Section 239 Provision of punishment

“यह अपराध असंज्ञेय एवं यह जमानतीय अपराध होते हैं, अर्थात पुलिस थाने में इस अपराध की एफआईआर भी दर्ज नहीं होती है लेकिन पुलिस अधिकारी NRC लिख सकती है, इस अपराध के लिए न्यायालय में परिवाद लगाया जा सकता है एवं सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है और यह अपराध समझौता योग्य नहीं होते हैं अर्थात इनमे राजीनामा नहीं किया जा सकता है। 

सजा- इस अपराध के लिए अपराधी व्यक्ति को छ: माह की कारावास या 5000/- रुपये जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर – यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

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