MADHYA PRADESH शिक्षक वर्ग 2 भर्ती विवाद, हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया
शिक्षक भर्ती वर्ग 2 वर्ग 1 शिक्षक भर्ती के विवाद के बाद अब 2018 की माध्यमिक यानी वर्ग 2 शिक्षक भर्ती मामले में भी पेंच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। इस भर्ती में अकेले गणित विषय में ही 800 से अधिक नाम रिपीट होने से योग्य उम्मीदवार भर्ती से बाहर हो गए। एक याचिका की सुनवाई करते हुए एमपी हाईकोर्ट में जस्टिस संजय द्विवेदी की सिंगल बेंच ने जिम्मेदारों को नोटिस जारी किये हैं। सरकार को मामले में 6 सप्ताह में अपना जवाब सबमिट करना है।
मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 में क्या गड़बड़ी हुई
वर्ष 2018 में करीब 17 हजार से अधिक पदों पर माध्यमिक यानी वर्ग 2 शिक्षक भर्ती निकाली गई। भर्ती की पहली काउंसलिंग 2019 में हुई। स्कूल शिक्षा विभाग और ट्राइबल डिपार्टमेंट ने संयुक्त काउंसलिंग नहीं करके अलग-अलग प्रक्रिया की। इससे दोनों की चयन सूची में नामों का रिपीटेशन हो गया। जबकि उम्मीदवारों ने किसी एक विभाग के स्कूल को ज्वाइन किया, मतलब जितने नाम रिपीट हुए उतने ही पद किसी ने किसी विभाग के स्कूल में खाली रह गए।
विरोध प्रदर्शन के बाद भी बड़ा काउंसलिंग नहीं की गई
प्रथम काउंसलिंग में स्कूल शिक्षा विभाग और ट्राइबल डिपार्टमेंट द्वारा अलग अलग काउंसलिंग करने से नामों के रिपीटेशन जैसी समस्या आई। उम्मीदवारों ने कोविड के बाद इसे लेकर जब मोर्चा खोला तो भर्ती के लिये 2022 में द्वितीय काउंसलिंग हुई। विभाग ने पुरानी गलती से सीख न लेते हुए इस बार भी संयुक्त काउंसलिंग की जगह अलग अलग ही काउंसलिंग की। नतीजा फिर एक बार नामों का रिपीटेशन हो गया। इससे कई पद खाली रह गए जिनमें योग्य उम्मीदवारों का चयन हो सकता था। उम्मीदवारों ने इस मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
100 से ज्यादा उम्मीदवारों की चार से अधिक याचिकाएं लंबित
अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार एमपी हाईकोर्ट जबलपुर में वर्ग 2 शिक्षक भर्ती 2018 मामले में नाम रिपीटेशन से संबंधित ही तीन से अधिक याचिकाएं लंबित है। इन याचिकाओं में एक सैंकड़ा से अधिक याचिकाकर्ता शामिल है। याचिकाकर्ता की पैरवी कर रहे अधिवक्ता धीरज तिवारी ने बताया कि सरकार को इस मामले में 6 सप्ताह में अपना जवाब सबमिट करना है।
मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 भर्ती प्रक्रिया हाई कोर्ट के निर्णय के अध्याधीन
एमपी हाईकोर्ट जबलपुर के जस्टिस संजय द्विवेदी की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 को सुनवाई के अंतिम निर्णय के अधीन रखने का आदेश दिया है। मतलब याचिका पर अंतिम फैसला जो होगा वह वर्ग 2 शिक्षक भर्ती 2018 पर लागू होगा। बता दें कि अन्य याचिका की सुनवाई के दौरान विभाग की ओर से हाईकोर्ट में सिर्फ वर्ग 1 शिक्षक भर्ती 2018 को लेकर जवाब सबमिट हुआ था कि ये भर्ती पूरी हो चुकी है। अब उन्हें वर्ग 2 शिक्षक भर्ती 2018 को लेकर अपना जवाब सबमिट करना है।
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