मध्य प्रदेश के 15000 नव नियुक्त शिक्षकों की नौकरी पर तलवार, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन


मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग एवं ट्राइबल डिपार्टमेंट के लिए नोडल एजेंसी लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा की गई प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में से लगभग 15000 शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक गई है। इन सभी शिक्षकों के पास बीएड डिग्री है जबकि प्राथमिक शिक्षक के लिए डीएलएड अनिवार्य है। 

सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो पहले ही आ गया था

अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज मध्य प्रदेश में B.Ed डिग्री वालों की प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के विवाद का पताशेप कर दिया गया है। मध्य प्रदेश राज्य सहित अन्य सभी प्रदेशों द्वारा देवेश शर्मा बनाम भारत सरकार के प्रकरण सिविल अपील क्रमांक 5068/2024 में दिनांक 11 अगस्त 2023 को विस्तृत फैसला पारित करके NCTE द्वारा जारी कानून को संविधान के अनुच्छेद 14, 21-A तथा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 से असंगत मानते हुए और संवैधानिक घोषित कर दिया गया था। 

मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती विवाद – सुप्रीम कोर्ट रिव्यु पिटीशन का डिसीजन

उक्त निर्णय की प्रभावशीलता के संबंध में मध्यप्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन दाखिल किया था। जिसकी सुनवाई आज दिनांक 8 अप्रैल 2024 को विशेष बेंच द्वारा दोपहर 2:00 बजे से की गई। सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट कर दिया है कि :- 

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय दिनांक 11 अगस्त 2023 के बाद बीएड डिग्री वालों की प्राथमिक शिक्षक के पद पर सभी प्रकार की नियुक्तियां अवैध है। 

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दिनांक 7 जुलाई 2022 को याचिका क्रमांक 13768/22 में की सुनवाई के बाद प्राथमिक शिक्षकों की समस्त नियुक्तियों को इस याचिका के निर्णय के अध्यधीन कर दिया गया था। तत्सम्वन्ध में हाई कोर्ट उचित निर्णय पारित करें। 

मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती विवाद – हाई कोर्ट में सुनवाई की तारीख

अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में उनके माध्यम से दाखिल की गई एक दर्जन याचिकाएं निर्णय के लिए लंबित है। सभी याचिकाएं डीएलएड अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत की गई है। जिन में मध्य प्रदेश शिक्षक सेवा संवर्ग नियम 2018, NCTE के कानून दिनांक 18 जून 2018 की संवैधानिकता को चुनौती सहित समस्त भर्तियों को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के असंगत बताया गया है। उक्त समस्त याचिकाओं की सुनवाई जबलपुर हाईकोर्ट में दिनांक 15 अप्रैल 2024 को नियत की गई है। 

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