जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार: MP Police हुई अलर्ट, पुलिस मुख्यालय ने सभी SP को लिखा पत्र


शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के बाद एमपी पुलिस अलर्ट हो गई है। रीवा में अनियमितता बरतने वाले ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेड करने की सिफारिश की गई है। पीडब्ल्यूडी के ब्लैकलिस्टेड करने के बाद एमपी पुलिस से जुड़े हुए ठेकेदार को काम न देने के लिए कहा गया है। इसे लेकर पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश भर के सभी पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखा है। दरअसल रीवा कलेक्टर की जांच रिपोर्ट में पाया गया था कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाइप बिछाने के बाद पानी की टंकी से जोड़ा गया था। कनेक्शन परीक्षण के दौरान पानी की टंकी धराशाही हो गई थी।

रीवा जिले के विकासखण्ड जवा क्षेत्रांतर्गत लूक गांव के सांगी टोला में जल जीवन मिशन अंतर्गत 100 कि.ली क्षमता की आर.सी.सी. टंकी निर्माण कार्य के लिए अनुबंध जारी किया था। कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के अनुसार लूक गांव के सांगी टोला में पाईप लाईन बिछाने के बाद टंकी से जोडकर पानी सप्लाई परीक्षण प्रारंभ किया गया। परीक्षण के दौरान दिनांक 11.06.2024 को टंकी छतिग्रस्त हो गयी।

पत्र में लिखा है,  प्रथम दृष्टया आपके द्वारा लिखित रूप से (पत्र क्र. शून्य दिनांक 18.06.2024) कार्य की जवाबदारी वहन कर टंकी पुर्ननिर्माण हेतु लिखित रूप से आश्वस्त किया गया। उक्त घटना से निश्चित ही स्वीकृत अनुसार निर्मित आर.सी.सी. उच्चस्तरीय टंकी के निर्माण के दौरान गुणवत्ता के मापदण्डों का संबंधितों के द्वारा पूर्ण सजगता न बरतना परिलक्षित होता है। कार्य में लापरवाही को दृष्टिगत रखते हुए अनुबंधानुसार दण्डात्मक कार्यवाही करने की अनुशंसा की गयी है।

अतः वर्णित परिस्थितियों एवं कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड रीवा के पत्र क्र. 1876 दिनांक 12.06.2024 (कलेक्टर रीवा को संबोधित) एवं कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला जल एवं स्वच्छता मिशन रीवा द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार प्रस्तुत/उपलब्ध कराये गये अभिलेखों तथा कथनों के आधार पर म०प्र०शासन, लोक निर्माण विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 17-1/2010/19/बी/244, भोपाल दिनांक 24.03.2015 में निहित प्रावधानों के अनुसार ठेकेदार M/s Anushka Construction & Others के कांट्रेक्टर आई.डी. क्रमांक PWD 210048807 पंजीयन क्र. (PWD 210048807 Partnership firm) को आदेश जारी होने के दिनांक से 01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए काली सूची (Black Listed) में रखा जाता है।

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