MP NEWS – कर्मचारी भविष्य निधि मामले में मुरैना की एक कंपनी के खिलाफ कार्रवाई


मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में संचालित M/s साक्षी फूड्स प्रोडक्टस मुरैना के संचालक कर्मचारी भविष्य निधि मामले में दोषी पाए गए हैं। यह जांच रीज़नल कमिशनर, श्री सत्य वर्धन गौतम के निर्देश पर भविष्य निधि क्षेत्रीय कार्यालय, ग्वालियर के जांच दल द्वारा की गई। अब कंपनी संचालकों के खिलाफ कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 की धारा-7A के तहत न्यायिक कार्यवाही की जायेगी।

साक्षी फूड्स प्रोडक्टस मुरैना – कर्मचारी भविष्य निधि अनुपालन में अनियमतताएं पाई गई

साक्षी फूड्स प्रोडक्टस मुरैना में जहरीली गैस के कारण दर्दनाक हादसे में 05 कर्मचारियों की मृत्यु हो जाने के बाद कर्मचारियों के भविष्य निधि अनुपालन में कई अनियमतताएं पाई गई एवं इस मामले के जानकारी में आने के बाद रीजनल कमिशनर, श्री सत्य वर्धन गौतम द्वारा मामले की गहन जांच के लिए जांच दल गठित कर जांच दल को संस्थान का निरीक्षण करा रिकॉर्ड जप्त करने के आदेश दिये गए। जांच दल द्वारा संस्थान का निरीक्षण किया गया एवं भविष्य निधि से संबन्धित महत्वपूर्ण रिकॉर्ड जप्त किए गए। जांच के दौरान भविष्य निधि चूक पाये जाने पर नियमानुसार कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 की धारा-7A के तहत न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। 

रीजनल कमिशनर, श्री सत्य वर्धन गौतम ने सभी नियोक्ताओं, मुख्य नियोक्ताओं से अपील की है कि वह अपने संस्थान में कार्यरत सभी कर्मचारी का पूर्ण भविष्य निधि अंशदान समय पर जमा करें एवं पेनल्टी की कार्यवाही से बचे एवं किसी भी श्रमिक/कर्मचारी का भविष्य निधि अंशदान उसकी नियोजन दिनांक से जमा कराएं जिससे कर्मचारियों को पूर्ण भविष्य निधि लाभ प्राप्त हो सके एवं मृत्यु की स्थिति में दावाकर्ता परिवार को पूर्ण एवं अधिकतम भविष्य निधि लाभ प्राप्त हो सके। 

🙏कृपया हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। सबसे तेज अपडेट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। इनकी डायरेक्ट लिंक स्क्रॉल करने पर मिल जाएगी। कर्मचारियों से संबंधित अन्य समाचार पढ़ने के लिए कृपया स्क्रॉल करते हुए सबसे अंत में जाएं और POPULAR Category में Employee पर क्लिक करें। 



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *