पूर्व नेता प्रतिपक्ष को नहीं मिली राहतः सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुनवाई योग्य नहीं माना, जानिए क्या है मामला


कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्यप्रदेश विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह को लहार स्थित मकान के सीमांकन मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर कोर्ट ने मामले को सुनवाई योग्य नहीं माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। मामले में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने पैरवी की।

याचिका को डिस्पोज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपील पेश करने की मोहलत दी है। आरआई के आदेश के खिलाफ अपील पेश करने की दो सप्ताह की मोहलत दी है, तब तक कोई कार्रवाई न हो, इसके निर्देश दिए हैं। अपील न पेश करने पर प्रशासन को कार्रवाई के लिए स्वतंत्र किया। डॉ गोविंद सिंह ने प्रशासन के नोटिस को हाईकोर्ट की सिंगल और डिवीजन बैंच में भी चुनौती दी थी। राहत नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बीजेपी के स्थानीय नेता बाबूलाल ने डॉ गोविंद सिंह पर शासकीय जमीन पर कब्जा कर घर का निर्माण करने का आरोप लगाया है। अतिक्रमण के चलते आम रास्ता बंद होने के खिलाफ शिकायत की थी। शिकायत पर राजस्व निरीक्षक ने सीमांकन करने के लिए नोटिस जारी किया है।

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