सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का अलर्ट, नहीं तो चैनल बंद


भारत सरकार की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा सभी प्रकार के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अलर्ट जारी करते हुए सूचित किया गया है कि वह ऐसे किसी भी प्रकार के उत्पाद, सेवा अथवा ऑनलाइन खेल इत्यादि का प्रमोशन नहीं करेंगे, जो भारतीय कानून के तहत अपराध की श्रेणी में आते हैं। यदि उन्होंने निर्देश का पालन नहीं किया तो उनका अकाउंट बंद किया जा सकता है। उल्लेख करना अनिवार्य है कि इन दिनों क्रिकेट खेल को लेकर और इस अवसर पर अन्य कई प्रकार के खेलों के लिए प्रचार अभियान शुरू हो गए हैं। अपराधी ऐसे अवसर का लाभ उठाते हैं।

किसी भी वेबसाइट अथवा मोबाइल एप्लीकेशन की जानकारी देने से पहले ध्यान से पढ़ें 

PIB Delhi से जारी प्रेस विज्ञप्ति (रिलीज़ आईडी: 2015970) में बताया गया है कि, कई विदेशी एंटरप्राइजेज, कंपनी और व्यक्ति इस प्रकार के ऑनलाइन खेलों का प्रचार करने के लिए संपर्क करते हैं जो भारत में प्रतिबंधित है एवं अपराध की श्रेणी में आते हैं। भारतीय इनफ्लुएंसर्स को चाहिए कि वह इस प्रकार के सभी प्रस्तावों को इनकार कर दें। किसी भी प्रकार से, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तरीके से, सीधे विज्ञापन दिखाकर अथवा किसी अन्य तरीके से, भारत में प्रतिबंधित ऑनलाइन खेलों का प्रचार नहीं करें। उनकी वेबसाइट एवं मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक अपने पाठकों अथवा दर्शकों तक किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से पहुंचने का प्रयास न करें। 

दंडात्मक कार्रवाई भी हो सकती है

सूचना और प्रधानमंत्री की ओर से स्पष्ट किया गया है कि, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 तीसरे पक्ष की जानकारी, डेटा, या उनके द्वारा उपलब्ध या होस्ट किए गए संचार लिंक के लिए मध्यस्थों के दायित्व से छूट प्रदान करती है, वहीं धारा 79 की उपधारा (3)(बी) यह व्यवस्था प्रदान करती है कि दायित्व से छूट तब लागू नहीं होगी जब सरकार अथवा उसकी एजेंसी द्वारा सूचित किए जाने के बाद भी उसे पूरी तरह से हटाया नहीं जाता है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत संबंधित पोस्ट को अथवा पूरे खाते को हटाने की कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा उसे विषय से संबंधित लागू कानून के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। 

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