GWALIOR NEWS – फोटोग्राफी पर लागू धारा 163 के प्रतिबंधों में छूट


भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी एवं ग्वालियर जिले की कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रुचिका चौहान द्वारा बिना विचार किया ग्वालियर जिले में सार्वजनिक स्थानों पर फोटोग्राफी पर धारा 163 (पुराने कानून में इस धारा 144 कहते थे) लागू कर दी गई थी। इसके तहत फोटोग्राफी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब जब समझ में आया कि वह प्रतिबंधात्मक आदेश कितना गलत, व्यावहारिक और चुनौती की योग्य था तो अब एक संशोधन आदेश जारी कर दिया गया है। 

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163

संशोधित आदेश में लिखा है कि, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत, कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला ग्वालियर से जारी कार्यालयीन आदेश क्रमांक: क्यू/री-एडीएम/प्रतिबंधात्मक/04/2024/668 दिनांक 12.07.2024 द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 (1) के तहत ग्वालियर जिला सीमान्तर्गत एतिहासिक इमारतों, रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड, न्यायालयों, शासकीय कार्यालयों, अन्य सार्वजनिक स्थलों एवं पार्कों पर बिना अनुमति के शूटिंग, वीडियो, रील एवं फोटाग्राफी आदि पर रोक लगायी गयी थी। उक्तादेश में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-

यह आदेश अमर्यादित, आपत्तिजनक, असुरक्षित तथा आमजन में असंतोष या घृणा फैलाने वाली वीडियागाफी/फोटोग्राफी पर प्रभावी होगा। शासकीय कार्यकमों, कानून व्यवस्था, पत्रकारिता, पर्यटन एवं अन्य योजनाओं के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक एवं पारिवारिक कार्यक्रमों इत्यादित में सामान्य फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी पर इसका प्रभाव नहीं होगा, लेकिन उक्तादेश के जारी होने के पूर्व फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र या ऐसे स्थल जिन पर किसी विभाग की अनुमति लिया जाना वांछनीय है, तो सर्वसंबंधित विभाग से इसकी अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। शेष आदेश यथावत रहेगा। 

विनम्र अनुरोध 🙏कृपया हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। सबसे तेज अपडेट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें एवं हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वॉइन करें। इन सबकी डायरेक्ट लिंक नीचे स्क्रॉल करने पर मिल जाएंगी। मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण समाचार पढ़ने के लिए कृपया स्क्रॉल करके सबसे नीचे POPULAR Category में Madhyapradesh पर क्लिक करें।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *