MP High Court: पूर्व टीआई के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करने का आदेश, ये है पूरा मामला
हेमंत शर्मा, इंदौर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर के खजराना थाने के पूर्व टीआई के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करने का आदेश दिया है। दरअसल, अमेरिका से इंदौर आए पायलट और उनके दोस्त विजय नगर चौराहे पर सेल्फी ले रहे थे। इस दौरान टीआई ने उन्हें रोका और उनकी पिटाई कर दी थी।
यह पूरा मामला 11 नवंबर 2022 का है। अमेरिका से इंदौर आए पायलट करण प्रताप सिंह और उनके दोस्त को विजय नगर चौराहे पर सेल्फी ले रहे थे। टीआई वर्मा ने उन्हें रोका और इसके बाद उनकी पिटाई की। पीड़ितों ने मेडिकल करवाया, जिसमें गंभीर चोटें साबित हुईं। इसके बाद उन्होंने डीजीपी और पुलिस कमिश्नर से शिकायत की।
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पुलिस कमिश्नर ने इस मामले की जांच एसीपी को सौंपा। एसीपी ने पुष्टि की कि टीआई ने अपने पद का दुरुपयोग किया, लेकिन केस दर्ज करने की अनुशंसा नहीं की। इसके बाद करण प्रताप ने वकील आकाश शर्मा के माध्यम से टीआई के खिलाफ निजी परिवाद दायर किया।
उन्होंने दोस्तों को गवाह बनाया और एक दोस्त की वॉइस रिकॉर्डिंग भी कोर्ट में पेश की। इसके अतिरिक्त दिनेश वर्मा के खिलाफ भू-माफिया के खिलाफ जबरन एफआईआर दर्ज करने का एक मामला लोकायुक्त में भी लंबित है।

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