हाईकोर्ट का फरमानः DEO खुद हाजिर हो या जवाब पेश करें, जानिए क्या है मामला


कुमार इंदर, जबलपुर। एक मामले में सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट (jabalpur high court) ने शिक्षा विभाग (education department) के डीईओ (DEO) को जमकार फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि डीईओ (जिला शिक्षा अधिकारी) हाजिर हो या जवाब पेश करे। कोर्ट ने कहा है कि- 5 अगस्त तक हर हाल में जवाब पेश करें वरना डीईओ (DEO) खुद हाजिर हो। बताया जाता है कि कई बार पूछने के बाद भी जवाब पेश नहीं किया गया है।

दरअसल मॉडल स्कूल के एक कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता को प्रिंसिपल ने वसूली नोटिस जारी किया था। याचिकाकर्ता पर 2 लाख 45 हज़ार की रिकवरी निकाली थी। वसूली आदेश पर हाईकोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के दौरान अंतरिम रोक लगाई थी। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। 3 साल बीतने के बाद भी जिला शिक्षा अधिकारी ने कोई जवाब नहीं दिया है।

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