MP में ‘The Kerala Story’: शबाना ने कादिर से कराई हिंदू सहेली की मुलाकात, फिर शुरू हुआ पैसों के उगाही का खेल, पढ़ें लव जिहाद का सनसनीखेज मामला  


शरद पाठक, छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के रावनवाड़ा शिवपुरी थाना क्षेत्र से फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ की तर्ज पर लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहां पहले एक हिंदू युवती की मुस्लिम युवक से दोस्ती कराई गई। फिर उसे डरा धमका कर अवैध रूप से पैसों की उगाही की गई। इतना ही नहीं बल्कि आरोपियों ने युवती पर धर्म परिवर्तन करने का भी दबाव बनाया। प्रताड़ना से तंग आकर पीड़िता ने थाने में इसकी शिकायत की। मामले में रावनवाडा शिवपुरी पुलिस ने एक युवती सहित तीन लोगों खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया । वहीं न्यायालय ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है।

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मिली जानकारी के अनुसार रावनवाडा निवासी हिंदू युवती की सहेली भी इस मामले में आरोपी है। सहेली ने ही मुस्लिम युवक से युवती का परिचय कराया और मोबाइल नंबर देकर दोनों के बातचीत कराने में मदद की थी। इनमें से एक आरोपी को पुलिस नागपुर से पकड़कर लाई है।शिवपुरी थाना प्रभारी छत्तू सिंह ने बताया कि रावनवाड़ा निवासी एक युवती ने शिकायत दर्ज कराई है। जिसमें शिवपुरी निवासी युवक कादिर से उसकी दोस्ती हुई थी। कादिर, साबिर और शबाना तीनों युवती के साथ स्कूल में पढ़ाई करते थे। शबाना खातून ने युवती को कादिर का नंबर दिया और कहा कि ये अच्छा लड़का है। इससे दोस्ती कर लो। जिसके बाद युवती और कादिर में बात होने लगी। 

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इस बीच कादिर ने पांच महीने पहले युवती से रुपए मांगा। युवती ने रुपए दे दिए। उससे फिर रुपए मांगे गए। युवती ने दे दिए। बाद में रुपयों की मांग बढ़ने लगी तो पीड़िता ने देने से इनकार कर दिया। इससे नाराज होकर युवक ने उसे युवती को धमकाया। उससे कहा गया कि रुपए नहीं दिए और मुस्लिम धर्म नहीं अपनाया तो उसके पिता और भाई को मार देंगे। जिसके बाद पीड़िता ने शिवपुरी थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई।   

एसडीओपी जितेंद्र सिंह जाट के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी छत्तू सिंह ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और उन्हें दबोच लिया। कादिर को पुलिस नागपुर से पकड़कर लाई। युवती को परासिया में उसके कार्यस्थल से पकड़ा गया, इनके सहयोगी साबिर को भी गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस ने इनके विरुद्ध एक्सटॉर्शन की धारा 386, आपराधिक साजिश रचने की धारा 120-बी, जान से मारने की धमकी 506, 34 और मध्यप्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2021 की धारा पांच के तहत प्रकरण कायम किया है।

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