भर्ती परीक्षा में राज्य सरकार बोनस अंक नहीं दे सकती, सुप्रीम कोर्ट का फैसला


भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा राज्य सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया है जो उन्होंने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि, किसी भी भर्ती परीक्षा में राज्य सरकार किसी वर्ग विशेष को लुभाने के लिए बोनस अंक नहीं दे सकती। उल्लेखनीय है कि हरियाणा राज्य सरकार ने मई 2022 में एक नई नीति लागू की थी जिसके तहत राज्य के मूल निवासी, सामाजिक और आर्थिक आधार पर कुछ उम्मीदवारों को 5% बोनस अंक दिए गए थे। 

हाई कोर्ट ने बोनस अंक पॉलिसी को असंवैधानिक करार दिया था

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अवकाशकालीन पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की नौकरियों में कुछ वर्गों के उम्मीदवारों को अतिरिक्त अंक देने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित सामाजिक-आर्थिक मानदंडों को असंवैधानिक करार दिया था। 

कोर्ट ने बताया लोकलुभावन उपाय

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के संबंधित निर्णय पर गौर करने के बाद, हमें इसमें कोई त्रुटि नहीं नजर आई। विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज की जाती हैं। सुनवाई शुरू होते ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर विचार करने की अनिच्छा व्यक्त की और कहा, अपने प्रदर्शन के आधार पर एक मेधावी उम्मीदवार को 60 अंक मिलते हैं, किसी और को भी 60 अंक मिले हैं, लेकिन केवल पांच कृपांक के कारण उसके अंक बढ़ गए हैं। ये सभी लोकलुभावन उपाय हैं। किसी को पांच अंक अतिरिक्त मिलने के कदम का आप किस तरह बचाव कर सकते हैं?’’ 

हमने वंचित वर्ग के लिए बोनस अंक दिए हैं, हरियाणा सरकार की दलील

नीति को उचित ठहराते हुए अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने उन लोगों को अवसर देने के लिए कृपांक नीति शुरू की, जो सरकारी नौकरियों से वंचित थे। वेंकटरमणी ने लिखित परीक्षा फिर से आयोजित करने के हाई कोर्ट के निर्देश का जिक्र करते हुए कहा कि सामाजिक-आर्थिक मानदंडों का क्रियान्वयन लिखित परीक्षा लिये जाने के बाद हुआ था, न कि सामान्य पात्रता परीक्षा (CET) के बाद। 

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी

पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने दिनांक 31 मई को, हरियाणा राज्य की बोनस अंक पॉलिसी को निरस्त कर दिया था। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने 31 मई को हरियाणा सरकार की उस नीति को खारिज कर दिया था, जिसके तहत ‘‘ग्रुप C और ग्रुप D’’ पदों के लिए CET (कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट) में कुल अंकों में राज्य के निवासी अभ्यर्थी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर पांच प्रतिशत बोनस अंक दिए जाने थे। कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि कोई भी राज्य पांच प्रतिशत अंकों का लाभ देकर रोजगार को केवल अपने निवासियों तक सीमित नहीं कर सकता है। कोर्ट ने कहा था कि, प्रतिवादी (राज्य सरकार) ने पद के लिए आवेदन करने वाले समान स्थिति वाले अभ्यर्थियों के लिए एक कृत्रिम वर्गीकरण किया है।

HCET का रिजल्ट दोबारा घोषित किया जाएगा

राज्य सरकार की नीति मई 2022 में लागू की गई और इसने 63 समूहों में 401 श्रेणियों की नौकरियों को प्रभावित किया, जिनके लिए CET आयोजित की गई थी। हाई कोर्ट ने 10 जनवरी 2023 को घोषित CET परिणामों और 25 जुलाई 2023 के बाद के परिणामों को भी रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि उम्मीदवारों के CET अंकों के आधार पर पूरी तरह से एक नई मेधा सूची तैयार की जाए। 

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