SUNIL KAPOOR RKDF मामले में दिग्विजय सिंह के खिलाफ पुलिस इंक्वारी के आदेश


Dr. Sunil Kapoor Chairman RKDF University Bhopal एवं तत्कालीन संचालक सत्य साईं कॉलेज के लिए पद का दुरुपयोग मामले में EOW का सामना कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ आज राजधानी भोपाल स्थित एमपी एमएलए कोर्ट ने पुलिस जांच के आदेश भी दे दिए हैं। न्यायालय एमपी नगर पुलिस को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए 15 जुलाई तक का समय दिया है। 

RKDF COLLEGE जुर्माना माफी कांड

EOW को प्राप्त हुई शिकायत में बताया गया था कि सन 2002 में श्री दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और श्री राजा पटेरिया मध्य प्रदेश सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री थे। दोनों ने आरकेडीएफ कॉलेज पर अधिरोपित किए गए 24 लाख रुपए जुर्माना माफ कर दिया था। इस मामले में मध्य प्रदेश शासन के तत्कालीन मुख्य सचिव श्री आदित्य विजय सिंह ने नोट शीट में लिखा भी था कि “आरकेडीएफ कॉलेज पर लगाया गया जुर्माना यदि माफ कर दिया तो अन्य संस्थाओं के मध्य शासन का गलत संदेश जाएगा”। इसके बावजूद तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने आरकेडीएफ कॉलेज का जुर्माना माफ कर दिया। EOW द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है। 

सत्य साईं कॉलेज का नाम हाथ से लेकर जुर्माना माफ कर दिया

पत्रकार राधावल्लभ शारदा ने न्यायालय में परिवाद दाखिल करके बताया कि, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने डॉक्यूमेंट पर अपने हाथ से सत्य साईं कॉलेज का नाम लिखा और 11 लाख रुपए जुर्माना माफ कर दिया। पत्रकार श्री शारदा ने दावा किया है केस मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह, तत्कालीन तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री राजा पटेरिया और सत्य साईं कॉलेज के संचालक डॉ सुनील कपूर समान रूप से शामिल हैं। 

अब देखना यह है कि एमपी नगर पुलिस इस मामले में 15 जुलाई को प्रतिवेदन पेश करती है या नहीं और पुलिस की जांच में क्या निष्कर्ष निकाल कर आता है। 

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