नाबालिग से देह व्यापार: आरोपी पति को 20 साल कारावास, कोर्ट ने पीड़िता को 3 लाख प्रतिकार दिए जाने का आदेश


कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। जिला कोर्ट के विशेष न्यायालय ने नाबालिग से देह व्यापार कराने वाले आरोपी पति को 20 साल कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने पीड़िता को 03 लाख रुपये प्रतिकार के रूप में दिए जाने का आदेश भी दिया है।

नाबालिग के माता-पिता नहीं है

दरअसल यह मामला बीती 4 अक्टूबर 2022 का है,जब ग्वालियर क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि शहर के बदनापुरा में देह व्यापार कराया जा रहा है। सूचना की तस्दीक करने के बाद ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने वहां छापा मारा, मौके पर एक 14 साल की नाबालिग क्राइम ब्रांच की टीम को मिली, जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसका पति उससे देह व्यापार करवाता है। नाबालिग ने यह भी बताया कि उसके माता-पिता खत्म हो गए है।

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10 हजार का जुर्माना भी लगाया

माता-पिता के खत्म होने के बाद उसकी मौसी उसे ग्वालियर लेकर आई, जहां उसकी शादी कर दी गई। शादी के बाद उससे देह व्यापार कराया जा रहा था। पुलिस ने पति पर दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था। जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश हुआ और लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी पति को दोषी पाते हुए 20 साल कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़िता को 03 लाख रुपये प्रतिकर के रूप दिए जाने का आदेश दिया है। जानकारी धर्मेंद्र शर्मा- शासकीय अधिवक्ता ने दी।

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