भोपाल हिंदू छात्राओं से रेप जिहाद मामला: 240 पेज का चालान पेश, पुलिस ने 57 गवाहों की सूची अदालत को सौंपी


राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के चर्चित रेप जिहाद केस में आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश हो गया है. राजधानी की बागसेवनिया पुलिस ने मुख्य आरोपी फरहान खान और साहिल खान के खिलाफ चालान पेश किया है. पास्को एक्ट विशेष न्यायाधीश नीलम मिश्रा की अदालत में चालान पेश किया गया है. 240 पेज के चालान के साथ पुलिस ने 57 गवाहों की लिस्ट अदालत को सौंपी है. पुलिस ने गुरुवार को चालान पेश करने के साथ पीड़िताओं की मेडिकल रिपोर्ट और महत्वपूर्ण दस्तावेज भी अदालत को सौंपे. 

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बता दें कि रेप जिहाद का खुलासा होने पर रायसेन रोड स्थित एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने वाली दो सगी बहनों ने फरहान खान और उसके मित्र साहिल खान के खिलाफ पुलिस थाना बाग सेवनिया में 12 अप्रैल को एफआईआर दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया गया था कि फरहान ने धमकाकर, मारपीट कर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए. इतना ही नहीं बल्कि इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कई बार दबाव भी बनाया.

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मामला सामने आने के बाद अन्य छात्राओं ने भी फरहान के खिलाफ अशोका गार्डन और जहांगीराबाद थाना में एफआईआर दर्ज कराई. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी गठित की गई थी. पुलिस ने फरहान और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर 28 अप्रैल को कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया था.

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