बकरीद पर कुर्बानी के लिए जगह मांगने का मामला: हाईकोर्ट ने पंचायत के फैसले पर दखल से किया इनकार, याचिका खारिज


कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश की ग्वालियर हाईकोर्ट ने विदिशा जिले की हैदरगढ़ पंचायत में बकरीद पर कुर्बानी के लिए जगह अलग से मांगने के मामले में लगी याचिका को खारिज कर दिया। हैदरगढ़ निवासी शेख भूरे मियां ने ग्वालियर हाईकोर्ट में याचिका लगाई की थी।

दरअसल, विदिशा जिले की हैदरगढ़ पंचायत ने बकरीद पर कुर्बानी के लिए विशेष जगह देने से इनकार कर दिया था। पास के गांव में कुर्बानी के लिए नियत स्थान है। हैदरगढ़ पंचायत ने सौहार्द्र कायम रखने और गांव की परंपरा का हवाला देकर अलग से जगह देने से इंकार कर दिया था।

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पंचायत के इस फैसले के खिलाफ शेख भूरे मिंया ने स्थानीय कोर्ट के बाद हाईकोर्ट में अपील की थी। ग्वालियर हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पंचायत के फैसले पर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया और याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही याचिकाकर्ता को विदिशा SDO के पास अपील की सलाह दी है।

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