MP school education – नवीन शैक्षणिक सत्र हेतु जारी दिशा-निर्देशों में संशोधन
मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा नवीन शैक्षणिक सत्र हेतु जारी की गई गाइडलाइन में संशोधन किया गया है।
मध्य प्रदेश में नवीन शिक्षा सत्र की तारीख बदली
लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश गौतम नगर, भोपाल किस संचालक श्री डीएस कुशवाह द्वारा मध्य प्रदेश के समस्त संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी एवं समस्त हाई स्कूल / हायर सेकेण्डरी स्कूल प्राचार्य के नाम जारी पत्र में लिखा है कि, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नवीन शैक्षणिक सत्र 2024-25, दिनांक 1 अप्रैल 2024 से प्रारंभ किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः नवीन शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में प्रवेशोत्सव की कार्यवाही किया जाना है।
आचार संहिता लगी है, जनप्रतिनिधियों को मत बुलाना
पूर्व में जारी की गई गाइडलाइन के बिन्दु क्रमांक-1 प्रवेशोत्सव के कण्डिका के क्रमांक-4 में विद्यालय में प्रवेशोत्सव के दौरान जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित किए जाने का उल्लेख है। इस संदर्भ में लेख है कि वर्तमान में लोक सभा चुनाव की प्रक्रिया प्रचलन में होने के कारण आदर्श आचार संहिता लागू है। नवीन शैक्षणिक सत्र हेतु जारी दिशा निर्देशों में से प्रवेशोत्सव में “जन प्रतिनिधियों को सादर आमंत्रित किया जावे को विलोपित किया जाता है। अन्य समस्त बिन्दु यथावत रहेंगे।
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