लापरवाही पड़ी महंगी: थाने में नहीं दी विदेशी नागरिक के रुकने की सूचना, धर्मशाला संचालक पर केस दर्ज


हरिश्चंद्र शर्मा, ओंकारेश्वर (खंडवा). मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में एक बार फिर विदेशी नागरिकों की ठहराव प्रक्रिया को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है. बिना थाने में सूचना दिए एक रूसी नागरिक को ठहराने के मामले में सोनी धर्मशाला के प्रबंधक के खिलाफ मांधाता पुलिस ने मामला दर्ज किया है.

ओंकारेश्वर थाना प्रभारी अनोख सिंधिया के मुताबिक, आज रविवार को सूचना मिली थी कि ओंकारेश्वर स्थित सोनी धर्मशाला में एक विदेशी नागरिक पिछले चार दिनों से ठहरा हुआ है. जब मांधाता पुलिस ने धर्मशाला की जांच की, तो रजिस्टर में 35 वर्षीय रूसी नागरिक डिमित्रि रेविनोविच की एंट्री 29 मई से पाई गई.

धर्मशाला प्रबंधक पर केस

जांच में सामने आया कि धर्मशाला प्रबंधक शिवशंकर चौरे ने अब तक न तो थाना पुलिस को कोई मौखिक सूचना दी गई थी और न ही लिखित. इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए मांधाता थाना पुलिस ने आरोपी प्रबंधक शिवशंकर चौरे के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है.

जिला दंडाधिकारी ने जारी किया था ये आदेश

बता दें कि जिला दंडाधिकारी ने 3 अप्रैल 2025 को आदेश जारी किया था. जारी आदेश के मुताबिक, सभी होटल, लॉज, धर्मशालाओं और मुसाफिर खानाओं को बाहर से आने वाले व्यक्तियों, विशेषकर विदेशी नागरिकों की सूचना संबंधित थाना को देना अनिवार्य है.

पहले भी आ चुके हैं ऐसे मामले

इससे पहले भी इस प्रकार की लापरवाही देखने को मिली थी. 16 फरवरी 2025 को बालवाड़ी निवासी राजेश ठक्कर ने एक फ्रांसीसी नागरिक को गेस्ट हाउस में ठहराया था. जिसकी सूचना पुलिस को नहीं दी गई थी. इस मामले में भी मांधाता पुलिस ने कार्रवाई की थी.

पुलिस का सख्त संदेश

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि होटल, लॉज, गेस्ट हाउस और धर्मशाला संचालकों को किसी भी विदेशी नागरिक के ठहरने पर तत्काल थाना पुलिस को सूचना देना अनिवार्य है. ऐसा न करने पर भारतीय कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

ओंकारेश्वर जैसे धार्मिक और पर्यटन स्थल पर कानून व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा कारणों से यह प्रक्रिया अत्यंत आवश्यक मानी जा रही है. पुलिस का कहना है कि विदेशियों की बिना सूचना के आवाजाही पर नियंत्रण रखना राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी जरूरी है.

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